No: 203 Dated: May, 06 2017

 

राजपत्र (असाधारण), दिनांक 30 जुलाई 2014 में प्रकाशित अध्यादेश क्रमांक 9 के पश्चात नवीन अध्यादेश क्रमांक 10 एवं 11 को एतद् द्वारा निम्नानुसार जोड़ा जाता है