Posted on 23 Jun, 2017 8:34 pm

भोपाल : शुक्रवार, जून 23, 2017, 19:46 IST
 

मध्यप्रदेश में जीएसटी को लागू किये जाने संबंधी सभी तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। वाणिज्यिक कर विभाग ने जीएसटी को लागू किये जाने के संबंध में अधिसूचनाएँ जारी की हैं।

धारा-10 के अंतर्गत कम्पोजीशन सुविधाएँ व्यवसाइयों को प्रदान की जायेंगी। यह सुविधा ऐसे व्यापारी अथवा निर्माता को मिलेंगी, जिनकी वार्षिक आय 75 लाख रूपये से अधिक नहीं हो। इस सुविधा के अंतर्गत व्यवसायी कुल विक्रय का एक प्रतिशत, निर्माता दो प्रतिशत तथा रेस्टोरेंट संचालक 5 प्रतिशत कर जमा कर सकेंगे। अन्य सेवा कर में कार्य करने वाले व्यवसाइयों को यह सुविधा नहीं मिलेगी।

पंजीयन संबंधी प्रावधान और नियम भी प्रभावी किये गये हैं। ऐसे व्यापारी जिनका वार्षिक विक्रय 20 लाख रूपये से अधिक है, उन्हें जीएसटी में पंजीयन कराना अनिवार्य है। किन्तु ऐसे व्यवसायी जो अंतर्राज्यीय व्यापार करते हैं अथवा कैजुअल डीलर हैं, उनके लिये बिक्री की सीमा 20 लाख रूपये न होकर कम होगी। इसके लिये उन्हें संबंधित क्षेत्र के वाणिज्यिक कर कार्यालय में ऑनलाईन आवेदन जमा करने होंगे। आवेदन के 3 दिन के भीतर पंजीयन प्रदाय किया जायेगा। पंजीयन नि:शुल्क है। पंजीयन प्राप्त करने के लिये पेन नंबर का होना जरूरी है। इसके अलावा सामान्य व्यवसाय संबंधी जानकारी, पता इत्यादि दिये जाना होगी। ऐसे व्यापारी जो वैट अधिनियम में पंजीकृत है, उन्हें जीएसटी में परिवर्तन कराना होगा। ऐसे व्यापारी जो अभी तक जीएसटी में माइग्रेट नहीं हुये है उनके लिये 25 जून से पुन: प्रक्रिया प्रारंभ होगी। वाणिज्यिक कर विभाग ने व्यवसाइयों को इस प्रक्रिया को अनिवार्य रूप से पूरा करने के लिये कहा है। जिससे उन्हें बचे हुए स्टॉक पर चुकाये गये कर की छूट प्राप्त हो सके।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश