Posted on 24 Jun, 2017 3:20 pm

भोपाल : शनिवार, जून 24, 2017, 14:26 IST
 

खाद्य, नागरिक आपूर्ति-उपभोक्ता संरक्षण राज्य मंत्री श्री ओमप्रकाश धुर्वे ने कहा है कि पीडीएस दुकान से राशन प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं को राशन के साथ प्याज लेना बाध्यता नहीं है। इस संबंध में यदि कोई ऐसा कहता है वह गलत है। शासन द्वारा राशन के साथ अनिवार्य रूप से प्याज लेने का कोई आदेश नहीं दिया गया है।

श्री धुर्वे ने बातया कि किसानों से खरीदी गई प्याज को नाममात्र की कीमत 2 रूपये प्रति किलो के मान से पीडीएस दुकान के माध्यम से राशन प्राप्त करने वाले परिवारों को उपलब्ध करवाई गई हैं। राशन लेने वाले परिवार की इच्छा पर निर्भर है कि वह अपनी सुविधानुसार प्याज ले अथवा नहीं ले। राशन के साथ प्याज लेना कतई बाध्यकारी नहीं है।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश

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