Posted on 27 Jun, 2017 7:11 pm

भोपाल : मंगलवार, जून 27, 2017, 18:59 IST
 

वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी बॉयो मेडिकल वेस्ट (मैनेजमेंट एण्ड हेण्डलिंग) नियम के प्रावधान अनुसार राज्य शासन ने राज्य-स्तरीय सलाहकार समिति और जिला-स्तरीय मॉनीटरिंग समिति का गठन किया है।

राज्य-स्तरीय सलाहकार समिति

राज्य-स्तरीय सलाहकार समिति में प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य को अध्यक्ष बनाया गया है। समिति के सदस्यों में प्रमुख सचिव/सचिव पर्यावरण एवं नगरीय प्रशासन, प्रमुख सचिव/सचिव पशुपालन, मध्यप्रदेश प्रदूषण मण्डल के प्रतिनिधि, भोपाल और इंदौर के नगर निगम आयुक्त, इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन मध्यप्रदेश के प्रतिनिधि, मध्यप्रदेश नर्सिंग होम एसोसिएशन के प्रतिनिधि, सीबीडब्ल्यूटीएफ के प्रतिनिधि तथा अध्यक्ष द्वारा नामांकित एनजीओ प्रतिनिधि को शामिल किया गया है। संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ (अस्पताल प्रशासन) को समिति का सदस्य सचिव बनाया गया है।

समिति की बैठक प्रत्येक 6 माह में न्यूनतम एक बार होगी। समिति प्रदेश में बॉयो मेडिकल वेस्ट नियम-2016 के क्रियान्वयन की समीक्षा एवं सुधार के लिये सुझाव देगी। समिति नियम के क्रियान्वयन की गतिविधियों से स्वास्थ्य मंत्री को अवगत करवायेगी।

जिला-स्तरीय मॉनीटरिंग समिति

जिला-स्तरीय मॉनीटरिंग समिति में कलेक्टर अध्यक्ष होंगे। समिति का सदस्य सचिव मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को बनाया गया है। समिति के सदस्यों में सिविल सर्जन/आरएमओ, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का प्रतिनिधि, मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मण्डल का प्रतिनिधि, नगर निगम एवं स्थानीय निकाय का प्रतिनिधि, इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन मध्यप्रदेश के प्रतिनिधि, मध्यप्रदेश नर्सिंग होम एसोसिएशन के जिला प्रतिनिधि, सीबीडब्ल्यूटीएफ के प्रतिनिधि और अध्यक्ष द्वारा नामांकित एनजीओ प्रतिनिधि को शामिल किया गया है।

समिति जिले में बॉयो मेडिकल वेस्ट नियम-2016 के प्रावधानों के क्रियान्वयन की मॉनीटरिंग करेगी। समिति मॉनीटरिंग रिपोर्ट प्रति 6 माह में राज्य-स्तरीय सलाहकार समिति एवं मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मण्डल को देगी।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश

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