No: 21-12520 Dated: Nov, 17 2011

बिहार सरकार 

सामान्य प्रशासन विभाग,

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 318 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल बिहार लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्ते) विनियमावली, 1960 के विनियम 4 (क) के बाद निम्नलिखित एक नया विनियम 4 (ख) तुरत के प्रभाव से जोड़ते है:

  " 4 (ख) विश्वविद्यालय सेवा से आयोग में आये सदस्यों के मामले में, विश्वविद्यालय नियम के अनुसार, वाह्य सेवाकाल के लिए उनका पेंशन एवं अवकाश अंशदान विश्वविद्यालय में भेजना आवश्यक है अन्यथा पेंशन के प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय में उनकी सेवा की अवधि कम मानी जायेगी।

   यह प्रावधान सदस्यों द्वारा आयोग में बितायी गयी पूर्ण सेवा अवधि के लिए अनुमान्य होगा ।

अधिसूचना संख्या 9653 दिनांक 03.09.08 को कंडिका (2) एतद द्वारा प्रतिस्थापित समझी जायेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(नवीन चन्द्र झा)

 सरकार के संयुक्त सचिव

Full Document