No: 7-8390 Dated: Aug, 26 2010

बिहार सरकार 

सामान्य प्रशासन विभाग

:: अधिसूचना ::

भारतीय संविधान की अनुच्छेद 234, सहपठित अनुच्छेद 309 परंतुक द्वारा प्रक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, बिहार लोक सेवा आयोग एवं उच्च न्यायालय पटना के परामर्श से बिहार न्यायिक सेवा (भर्ती) नियमावली 1955 में तुरत के प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

:: संशोधन ::

1. बिहार न्यायिक सेवा (भती) नियमावली 1955 के नियम 25 (को के पश्चात निम्नलिखित एक नया नियम 25 (ख) जोड़ा जायगा:-

“(ख) –असैनिक न्यायाधीश ( कनीय कोटि के संवर्ग का कोई पदाधिकारी यदि सेवा के तीन वर्ष पूरा होने के पूर्व सेवा छोड़ देता है या सेवा त्याग देता है तो उस अवधि के लिए संदत प्रशिक्षण का खर्च एवं परिलब्धियाँ उससे वसूलनीय होंगी।" . 

2.(i)  बिहार न्यायिक सेवा (भर्ती) नियमावली 1955 के नियम 14 के अधीन परिशिष्ट ग के अधीन विहित कैप्सन "प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पाठ्यसूची (सिलेबस के अधीन "विषय' के नीचे कमांक 1. के उप कमांक (6 के बाद निम्नलिखित उपकमांक (के रूप में जोड़ा जायेगा :") 

                                                                                                                                               “सामान्य अंग्रेजी - 100 अंक।"

(ii) और कमांक 1 की अंतिम कंडिका में प्रयुक्त शब्द "यह अनिवार्य पत्र' शब्द "सामान्य हिन्दी और सामान्य अंग्रेजी" द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेगें।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(सरयुग प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव |

 

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