No: 21/3216 Dated: Mar, 08 2019

संख्या-21/एस.एस.सी.(वेतन पुनरीक्षण)-09/2017.सा.प्र.3216/ बिहार कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2002 की धारा-12 की उपधारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल "बिहार कर्मचारी चयन आयोग (अध्यक्ष एवं सदस्य की सेवा शर्ते) विनियमावली, 2011" (समय-समय पर यथा संशोधित") में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:
                                                                                                         संशोधन
          उक्त विनियमावली-2011 के विनियम-36) के बाद निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा
     "परन्तु, राज्य कर्मियों का वेतन पुनरीक्षण होने की स्थिति में, आयोग के अध्यक्ष/सदस्य के पद पर नियुक्त सेवानिवृत्त पदाधिकारियों का वेतन पुनरीक्षण, सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त मूल वेतन के आधार पर, राज्य कर्मियों के अनुसार किया जा सकेगा। पुनरीक्षित वेतन में से पुनरीक्षित पेंशन (कम्यूटेशन सहित) की राशि घटा दी जायेगी।" 
यह अधिसूचना तुरंत के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

 

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
(शिवमहादेव प्रसाद) 
सरकार के अवर सचिव।

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