No: 19 Dated: Dec, 12 2019

1. संक्षिप्त नाम:- यह अधिनियम "बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1982-83 एवं 2004-05) (संख्या-2) अधिनियम, 2019" कहा जा सकेगा। 
2. 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से 9849223 रूपये एवं 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से 55417217 रूपये तथा 264875 रूपये की निकासी। 
बिहार राज्य की संचित निधि से अनुसूची के स्तम्भ-8 में उल्लिखित राशि से अनधिक राशि, जो कुल मिलाकर रू0 65531315/- (छ: करोड़ पचपन लाख इकतीस हजार तीन सौ पन्द्रह) हैं, उक्त अनुसूची के स्तम्भ-3 में उल्लिखित सेवाओं के संबंध में 31 मार्च, 1983 एवं 2005 को समाप्त होने वाले वर्षों के दौरान आने वाले अनेक भारों, जो उस वर्ष की सेवाओं के लिए अनुदत राशियों से अधिक थे, की पूर्ति के लिए शोधित की जा सकेगी और प्रयोग में लायी जा सकेगी। 
3. विनियोग:- इस अधिनियम के द्वारा जिन राशियों को बिहार राज्य की संचित निधि से शोधित और प्रयुक्त करने का प्राधिकार दिया गया है, उन्हें वर्ष 31 मार्च, 1983 एवं 2005 को समाप्त होने वाले वर्षों के संबंध में उक्त 
अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजन के निमित विनियुक्त किया गया समझा जायेगा

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