No: 7 Dated: Oct, 28 2019

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ।- (1) यह नियमावली "बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्ती) (संशोधन) नियमावली, 2019" कही जा सकेगी। 
      (2) यह तुरंत प्रभाव से प्रवृत्त होगी। 
2. बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्ती) नियमावली, 1955 के नियम 5क(3) का प्रतिस्थापन-
    नियम 5क(3) निम्नरूपेण पढ़ा जायेगाः-
    "प्रारम्भिक परीक्षा में उपलब्ध रिक्तियों की संख्या का अधिकतम 10 गुणन में परिवर्तित करते हुए पात्र अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के लिए किया जायेगा और अंतिम अभ्यर्थी के समान अंक के सभी अभ्यर्थी लिखित परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त होंगे। 
      अनारक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक 45% होगा तथा आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 40% न्यूनतम अर्हतांक होंगे।" 
3. अधिसूचना संख्या-4923 दिनांक 08.05.2008 द्वारा जोड़ा गया बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्ती) (संशोधन) नियमावली, 2008 का नियम 5क(3) को विलोपित किया जाता है। 
4. अधिसूचना संख्या-17283 दिनांक 28.12.2016 द्वारा नियम 4 द्वारा प्रतिस्थापित नियम 5 (परन्तुक) को विलोपित किया जाता है। 

बिहार राज्यपाल के आदेश से 
(शिव महादेव प्रसाद) 
सरकार के अवर सचिव

 

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