No: 14227 Dated: Sep, 02 2013

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

|| अधिसूचना ।।

 भारत सविधान के अनुच्छेद- 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल “बिहार समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2011" में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ:- (1) यह नियमावली "बिहार समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्ते) (संशोधन) नियमावली, 2013" कही जा सकेगी।

    (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

    (3) यह तुरत प्रवृत होगी।

2. उक्त नियमावली, 2011 का नियम- 3(ग) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा--

(ग)   

प्रधान लिपिक       

द्वितीय प्रोन्नति स्तर         

पीबी-2

9300-34800 

4200

3. उक्त नियमावली, 2011 का नियम-6 (i) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा -

    "(i) न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण ज्ञान के साथ इन्टरमीडिएट(10+2) उत्तीर्ण अथवा समकक्ष होगी।

4 उक्त नियमावली. 2011 के नियम-13(2) के क्रमांक (क) में शब्द "उप विकास आयुक्त' शब्द "जिला पदाधिकारी द्वारा प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(बशिष्ठ सिंह)         

सरकार के अपर सचिव।

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