No: 10 Dated: Dec, 18 2017

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ : (i) यह नियमावली “बिहार समहारणालय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शत) (संशोधन) नियमावली, 2017" कही जा सकेगी। 
(ii) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(iii) यह सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना संख्या-14227 दिनांक 02.09.2013 के प्रवृत होने की तिथि, दिनांक 02.09.2013 से प्रवृत्त होगी।
2. बिहार समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2011 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 का प्रतिस्थापन।- उक्त नियमावली, 2011 के नियम -8 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:
"8. प्रोन्नति द्वारा भर्ती- (i) नियुक्ति प्राधिकार इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष उत्तीर्ण समूह 'घ' कर्मचारियों की वरीयता सूची तैयार करेगा।
(ii) समूह-'घ' से 'ग' में प्रोन्नति, वरीयतानुसार विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर दी जायेगी, परन्तु इस प्रकार से प्रोन्नत निम्नवर्गीय लिपिकों को प्रथम वेतन वृद्धि के उपरांत अगली वेतन वृद्धि तब तक देय नहीं होगी, जब तक की उनके द्वारा कम्प्यूटर सक्षमता परीक्षा एवं हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लिया जाय । उक्त परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त ही निम्नर्गीय लिपिक के पद पर उनकी सेवा सम्पुष्ट की जा सकेगी।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से.
(राजेन्द्र राम)           
सरकार के अपर सचिव।

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