No: 11 Dated: Aug, 03 2018

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ। - (1) यह अधिनियम "बिहार वित्त अधिनियम, 2018" कहा जा सकेगा।
   (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। 
   (3) यह अधिनियम उस तारीख से प्रवृत्त होगा जो वाणिज्य कर आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, अधिसूचना के माध्यम से नियत करे।
2. बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) में संशोधन। 
    (i) बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 में जहाँ कहीं भी "वाणिज्य कर पदाधिकारी" शब्द समूह  अंकित है, को “राज्य कर सहायक आयुक्त" शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा। 
    (ii) बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 में जहाँ कहीं भी “वाणिज्य कर सहायक आयुक्त" शब्द  समूह अंकित है, को “राज्य कर उपायुक्त" शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा। 
    (iii) बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 में जहाँ कहीं भी "वाणिज्य कर उपायुक्त" शब्द समूह  अंकित है, को “राज्य कर संयुक्त आयुक्त" शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
    (iv)बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 में जहाँ कहीं भी “वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त" शब्द समूह अंकित है, को "राज्य कर अपर आयुक्त" शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
    (v) बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 में जहाँ कहीं भी "वरीय वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त" या "वाणिज्य कर अपर आयुक्त" शब्द समूह अंकित है, को “राज्य कर विशेष आयुक्त" शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा। 
    (vi) बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 में जहाँ कहीं भी “वाणिज्य कर आयुक्त" शब्द समूह  अंकित है, को “राज्य कर आयुक्त" शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
3. बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री के लिए मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 (अधिनियम 16, 1993), में संशोधन। 
    (i) बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री के लिए मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 में जहाँ कहीं भी “वाणिज्य-कर पदाधिकारी" शब्द समूह अंकित है, को "राज्य कर सहायक आयुक्त" शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
    (ii)  बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री के लिए मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 में जहाँ कहीं भी “वाणिज्य कर सहायक आयुक्त" शब्द समूह अंकित है, को "राज्य कर उपायुक्त" शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
    (iii) बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री के लिए मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 में जहाँ कहीं भी "वाणिज्य कर उपायुक्त" शब्द समूह अंकित है, को "राज्य कर संयुक्त आयुक्त" शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
    (iv) बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री के लिए मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 में जहाँ कहीं भी “वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त" शब्द समूह अंकित है, को "राज्य कर अपर आयुक्त" शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा। 
    (v) बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री के लिए मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 में जहाँ कहीं भी "वरीय वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त" या "वाणिज्य कर अपर आयुक्त" शब्द समूह अंकित है, को “राज्य कर विशेष आयुक्त" शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया  जाएगा।
    (vi) बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री के लिए मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 में जहाँ कहीं भी “वाणिज्य कर आयुक्त" शब्द समूह अंकित है, को “राज्य कर आयुक्त" शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
4. बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 (अधिनियम 35, 1948) में संशोधन।।
    (i)   बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 में जहाँ कहीं भी "वाणिज्य कर पदाधिकारी" शब्द समूह अंकित है, को "राज्य कर सहायक आयुक्त" शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा। 
    (ii)  बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 में जहाँ कहीं भी “वाणिज्य कर सहायक आयुक्त" शब्द  समूह अंकित है, को “राज्य कर उपायुक्त" शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
    (iii) बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 में जहाँ कहीं भी "वाणिज्य कर उपायुक्त" शब्द समूह अंकित है, को "राज्य कर संयुक्त आयुक्त" शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा। 
    (iv) बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 में जहाँ कहीं भी "वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त" शब्द समूह अंकित है, को "राज्य कर अपर आयुक्त" शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा। 
    (v)  बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 में जहाँ कहीं भी "वरीय वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त" या “वाणिज्य कर अपर आयुक्त" शब्द समूह अंकित है, को "राज्य कर विशेष आयुक्त" शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा। 
    (vi) बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 में जहाँ कहीं भी "वाणिज्य कर आयुक्त" शब्द समूह अंकित है, को “राज्य कर आयुक्त" शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
5. बिहार होटल विलास वस्तु कराधान अधिनियम, 1988 (अधिनियम 5, 1988) में संशोधन 
    (i) बिहार होटल विलास वस्तु कराधान अधिनियम, 1988 में जहाँ कहीं भी “वाणिज्य कर पदाधिकारी" शब्द समूह अंकित है, को "राज्य कर सहायक आयुक्त" शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
    (ii) बिहार होटल विलास वस्तु कराधान अधिनियम, 1988 में जहाँ कहीं भी "वाणिज्य कर सहायक आयुक्त" शब्द समूह अंकित है, को “राज्य कर उपायुक्त" शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
    (iii) बिहार होटल विलास वस्तु कराधान अधिनियम, 1988 में जहाँ कहीं भी "वाणिज्य कर उपायुक्त" शब्द समूह अंकित है, को "राज्य कर संयुक्त आयुक्त" शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
    (iv) बिहार होटल विलास वस्तु कराधान अधिनियम, 1988 में जहाँ कहीं भी "वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त" शब्द समूह अंकित है, को "राज्य कर अपर आयुक्त” शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा। 
    (v)  बिहार होटल विलास वस्त कराधान अधिनियम 1988 में जहाँ कहीं भी "वरीय वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त" या "वाणिज्य कर अपर आयुक्त" शब्द समूह अंकित है, को "राज्य कर विशेष आयुक्त" शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
    (vi) बिहार होटल विलास वस्तु कराधान अधिनियम, 1988 में जहाँ कहीं भी “वाणिज्य कर आयुक्त" शब्द समूह अंकित है, को “राज्य कर आयुक्त" शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

 

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