No: 3-4033 Dated: Jun, 24 2008

बिहार सरकार  

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग 

|| अधिसूचना ||

'भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार, बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाती है :

1 संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्म!- (1)यह नियमावली बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं भील) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2008 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी। 

2. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 के उप नियम(2) में एक परन्तुक को अंतः स्थापित किया जाना। उक्त नियमावली, में, नियम-17 के उप नियम (2) में स्पष्टीकरण के पहले निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जायेगा:

        परन्तु जहाँ जाँच प्राधिकारी के रूप में विभागीय जाँच आयुक्त की नियुक्ति की गई हो वहाँ विभागीय जाँच आयुक्त या तो स्वयं जाँच करेंगे या जाँच का कार्य अपर विभागीय जाँच आयुक्त को हस्तांतरित कर सकेंगे । जाँच के ऐसे हस्तातंरित मामले में अपर विभागीय जाँच आयुक्त जाँच-प्रतिवेदन सहित जाँच-अभिलेख सीधे अनुशासनिक प्राधिकारी को प्रेषित कर सकेंगे ।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से.

(सरयुग प्रसाद) 

सरकार के उप सचिव ।

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