No: 3-3468 Dated: Nov, 16 2011

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ -(1) यह नियमावली “बिहार सरकारी सेवक आचार (संशोधन) नियमावली, 2011” कहीं जाएगी।

(2) इसका विस्तार प्रत्येक ऐसे व्यक्ति तक होगा जो बिहार राज्य के कार्यों से संबंधित किसी सिविल सेवा में या किसी पद पर नियुक्त हो और जो सरकार की नियम विधायी शक्तियों के अध्यधीन हो।

(3) यह तुरत प्रवृत होगी।

2. बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-12 के बाद नया नियम-12-क जोड़ा जाना।- उक्त नियमावली के नियम- 12 के बाद एक नया नियम 12-क निम्नानुसार जोड़ा जाएगा

"12-क. प्रत्येक सरकारी सेवक, अपने ऊपर सौंपे गये कर्तव्यों के सदभावपूर्वक पालन के प्रयोजनार्थ जनता में से किसी को या किसी संस्था को पूर्ण एवं सही जानकारी, जिसका खुलासा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत किया जा सकता हो, का संसूचन करेगा।

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रावधानों का यह अर्थ कदापि नहीं लगाया जायेगा कि किसी वर्गीकृत सूचना का किसी अप्राधिकृत रूप में अथवा किसी सरकारी सेवक या अन्य को अनुचित लाभ के लिए संसूचन की अनुमति दी गई है।"

3. बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-14 के उप-नियम (2). उप-नियम (३) एवं उप-नियम (4) में संशोधन।

उक्त नियमावली के नियम-14 में जहाँ-जहाँ अंकों एवं शब्दों में क्रमश: "500 रु० (पाँच सौ)", "200 रु० (दो सौ रुपये)", "75 रु० (पचहत्तर रुपये) एवं "25 रु० (पचीस रुपये)" का प्रयोग हुआ है वहाँ-वहाँ उसे अंकों एवं शब्दों क्रमश: "15000 रु० (पन्द्रह हजार रुपये)", "6000 रु० (छह हजार रुपये)", "3000 रु० (तीन हजार रुपये) एवं “1000 रु० (एक हजार रुपये) से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

4. बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-19 में संशोधन।

(i) उक्त नियमावली के नियम-19 के उप-नियम (1) में शब्द समूहों 'हरेक बारह मासों के अंतराल पर के बाद और शब्द-समूहों "अपनी आस्तियों एवं दायित्वों' के पूर्व, शब्द-समूहों "अर्थात् 31 दिसम्बर के बाद 28/29 फरवरी तक" को अंतःस्थापित किया जायेगा।

(ii) उक्त नियमावली के नियम-19 के उप-नियम (3) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जायेगा:"

(3) प्रत्येक सरकारी सेवक, सभी ऐसे संव्यवहार के संबंध में, जिसका मूल्य सरकारी सेवक के दो माहों के मूल वेतन जोड़ ग्रेड-वेतन से अधिक हो, ऐसे संव्यवहार के पूर्ण होने के एक माह के अन्दर सरकार को जानकारी देगा; 

परन्तु यह कि यदि ऐसा कोई संव्यवहार किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो जिसका सरकारी सेवक के साथ पदीय कारबार चलता हो तो सरकार की पूर्व मंजूरी ली जायेगी।" 

(ii) उक्त नियमावली के नियम-19 के उप-नियम (1) की टिप्पणी (2) तथा उप-नियम (5) के स्पष्टीकरण के खंड (क) में अंक एवं शब्द "1000 रु० (एक हजार रुपये)" को अंक एवं शब्दों "30,000 रु० (तीस हजार रुपये) से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(iv) उक्त नियमावली के नियम 19 के उप-नियम (7) के बाद निम्नलिखित एक नया उप-नियम (8) जोड़ा जाएगा

"8) वांछित विवरणी समय पर नहीं समर्पित करने वाले सरकारी सेवक का वेतन भुगतान, सरकार या विहित प्राधिकारी विवरणी समर्पित करने तक रोक सकेंगे। समय पर विवरणी नहीं समर्पित किया जाना, अपने सरकारी कर्तव्य पालन में गम्भीर कदाचार माना जाएगा जिसके लिए वह विभागीय कार्यवाही का दायी होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से.

नवीन चन्द्र झा, 

सरकार के संयुक्त सचिव ।

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