No: 3-1609 Dated: May, 24 2011

1. नाम विस्तार एवं प्रारम्म:- (1) यह नियमावली “बिहार सरकारी सेवक (सम्पुष्टि के लिए कम्प्यूटर सक्षमता) नियमावली, 2011” कही जा सकेगी।

    (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। 

    (3) यह तुरंत प्रवृत होगी।

    (4) यह मात्र सचिवालय सहायकों, पर्यवेक्षकीय संवर्गों एवं समूह "ग" कर्मियों के संबंध में लागू होगी।

2. परिभाषाएँ :- इस नियमावली में

   (क) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार, तथा

   (ख) "डी.ओ.ई.ए.सी.सी. सोसाइटी" से अभिप्रेत है भारत सरकार (सूचना प्रौधोगिकी विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) की एक स्वायत्त वैज्ञानिक संस्था ।

3. कार्यरत कर्मियों हेतु कम्प्यूटर सक्षमता की अर्हता :-

    (क) राज्य सरकार की किसी सेवा / संवर्ग नियमावली, जहाँ सम्पुष्टि के लिए कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है. में किसी अन्यथा प्रावधान के होते हुए भी. ऐसी प्रत्येक सेवा/संवर्ग में सम्पष्टि के लिए डी०ओ०ई०ए०सी०सी० सोसाइटी के एक कोर्स जिसका विनिश्चय सूचना प्रावैधिकी विभाग द्वारा किया जायेगा, में उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र होना आवश्यक होगा. और अलग से कम्प्यूटर सक्षमता जाँच की आवश्यकता नहीं रहेगी।

    (ख) जो सरकारी सेवक पहले से सम्पष्ट है और उन्हें अगली वेतनवृद्धि प्राप्त करने हेतु कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक हो, को अगली वेतनवृद्धि प्राप्त करने के लिए डी०ओ०ई०ए०सी०सी० सोसाइटी के एक कोर्स जिसका विनिश्चय सूचना प्रावैधिकी विभाग द्वारा किया जायेंगा, में उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र होना आवश्यक होगा. और अलग से कम्प्यूटर सक्षमता जाँच की आवश्यकता नहीं रहेगी। वेतन वृद्धि पर ऐसी रोक ऐसी उत्तीर्णता का प्रमाण-पत्र प्राप्त होने तक रहेगी। प्रमाण-पत्र समर्पित होने पर भूतलक्षी प्रभाव से देय वेतनवृद्धि अनुमान्य हो जायेंगी, बशर्ते कि प्रमाण-पत्र निर्गत होने में बिलम्ब के लिए सरकारी सेवक दोषी नहीं हो।

    (ग) उपर्युक्त प्रावधानों के होते हुए भी परीक्षा में उत्तीर्णता संबंधी उम्र में छूट का कोई प्रावधान यदि किसी सेवा/संवर्ग नियमावली में की गयी है तो वह प्रभावी रहेगा। 50 वर्ष आयु पूरी कर चुके सरकारी सेवकों को, कतिपय शर्तों के पूरा करने पर, विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता से छूट के लिए समय-समय पर निर्गत अनुदेश ऐसे मामलों में भी प्रभावी रहेगा।

4. उपर्यक्त कोर्स में प्रशिक्षण की व्यवस्था सूचना प्रावैधिकी विभाग द्वारा की जायेगी। इसके लिए पाठ्यक्रम का निर्धारण सूचना प्रावैधिको विभाग द्वारा किया जायेगा।

5. अभिभावी प्रभाव:- राज्य सरकार की किसी सेवा/संवर्ग नियमावली में, इस नियमावली के प्रतिकूल किसी प्रावधान के रहते हुए भी, इस नियमावली के प्रावधानों का अभिभावी प्रभाव होगा।

6. प्रासंगिक संवर्ग नियमावलियों के संगत प्रावधानों का निरसन:- राज्य सरकार की प्रासंगिक संवर्ग नियमावलियों के संगत प्रावधान निरसित समझे जायेंगे। संबंधित विभाग द्वारा प्रासंगिक नियमावली को, विधि विभाग से विधिक्षा कराकर, तदनुरूप संशोधित कर लिया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से.

(सरयुग प्रसाद) । 

सरकार के संयुक्त सचिव।

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