No: 3-16970 Dated: Dec, 12 2012

बिहार सरकार 

सामान्य प्रशासन विभाग

।। अधिसूचना ।।

भारत-संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल "बिहार समूह 'घ' (भर्ती एवं सेवा-शर्त) नियमावली, 2010" में संशोधन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:

1. नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।- (1) यह नियमावली "बिहार समूह 'घ' (भर्ती एवं सेवा-शत) (संशोधन) नियमावली, 2012" कही जा सकेगी।

    (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा तथा यह सचिवालय के विभागों एवं मुफस्सिल कार्यालयों पर समान रूप से लागू होगी ।

    (3) यह तुरत प्रवृत्त होगी। 

2. उक्त नियमावली की कंडिका-3(i) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है___ 

    "3(i) उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं (मैट्रिक) उत्तीर्ण या समकक्ष होगी।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से.

(नवीन चन्द्र झा) 

सरकार के संयुक्त सचिव ।

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