No: 3/8041 Dated: May, 22 2013

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

।। अधिसूचना ।।

भारत-संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल "बिहार समूह 'घ' (भर्ती एवं सेवा-शत) नियमावली, 2010" (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:

1. नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।- (1) यह नियमावली "बिहार समूह 'घ' (भर्ती एवं सेवा-शर्ते) (संशोधन) नियमावली. 2013' कही जा सकेगी।

    (2) यह तुरत प्रवृत्त होगी।

2. उक्त नियमावली के नियम-6 के उपनियम (2) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा:-

    “परन्तु बिहार भवन एवं बिहार निवास, नई दिल्ली में भर्ती हेतु पैनल तैयार करने के प्रयोजनार्थ, एक चयन समिति का गठन प्रधान स्थानिक आयुक्त/ स्थानिक आयुक्त. बिहार द्वारा किया जाएगा।"

3. उक्त नियमावली के नियम-6 के उपनियम (3) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा:-

     "परन्तु बिहार भवन एवं बिहार निवास, नई दिल्ली में भर्ती हेतु पैनल तैयार करने के प्रयोजनार्थ, एक चयन समिति का गठन प्रधान स्थानिक आयुक्त/ स्थानिक आयुक्त. बिहार द्वारा किया जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
(बशिष्ठ सिंह)          
सरकार के संयुक्त सचिव ।

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