No: 759 Dated: Jul, 02 2019

 सं0 3/एम0-102/2007-8760-भारत-संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल "बिहार समूह 'घ' (भर्ती एवं सेवा शत) नियमावली, 2010 (समय-समय पर यथासंशोधित) में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है
1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ एवं विस्तार (i) यह नियमावली "बिहार समूह 'घ' (भर्ती एवं सेवा शत) (संशोधन) नियमावली, 2019" कही जायेगी। 
(ii). इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा तथा यह सचिवालय के विभागों एवं मुफस्सिल कार्यालयों पर समान रूप से लागू होगा। 
(iii) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।
2. “बिहार समूह 'घ' (भर्ती एवं सेवा शत्त) नियमावली, 2010 के नियम-1(1) में संशोधन
उक्त नियमावली के नियम-1(1) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा"यह नियमाबली बिहार कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) (मर्ती एवं सेवा शत) नियमावली, 2010 कही जा सकेगी।
3. 'बिहार समूह 'घ' (भती एवं सेवा शत) नियमावली, 2010 (समय-समय पर यथासंशोधित) में प्रयुक्त समूह 'घ'/ अनुसेवक/आदेशपाल/चपरासी शब्द का प्रतिस्थापन:- उक्त नियमावली में जहाँ कहीं भी समूह 'घ'/ अनुसेवक/आदेशपाल/चपरासी शब्द का प्रयोग किया गया है. वह शब्द कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) द्वारा प्रतिस्थापित समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
गुफरान अहमद, 
सरकार के उप-सचिव।

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