No: 7-5888 Dated: May, 24 2011

बिहार सरकार 

सामान्य प्रशासन विभाग

।। अधिसूचना ।।

भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के साथ पाठत अनुच्छद 233 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, बिहार उच्च न्याय सेवा नियमावली, 1951 में माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना की अनुशंसा के अनुसार निम्नलिखित 'संशोधन करते हैं :

संशोधन

1.संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ - (i) यह नियमावली, बिहार उच्च न्याय सेवा (संशोधन) नियमावली. 2011 कही जायेगी ।

 (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा । 

(iii) यह तुरत के प्रभाव से प्रवृत होगी ।

2. नियमावली 1951 के नियम 5 के खंड (ग) के उपखंड (iii) का प्रतिस्थापन -

उक्त नियमावली के नियम-5 में खंड (ग) के उपखंड (iii) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जायेगा -

(iii) शेष 25 प्रतिशत पद. पात्र अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती द्वारा, उच्च न्यायालय, पटना द्वारा संचालित लिखित एवं मौखिक जाँच के आधार पर भरे जायेंगे | उच्च न्यायालय अभ्यर्थियों के संक्षिप्त सूचीकरण के उद्देश्य से स्क्रीनींग टेस्ट आयोजित कर सकेगा । स्क्रीनींग टेस्ट में प्राप्त अंक लिखित जाँच में शामिल होने के लिए पात्रता का निर्धारण करने हेतु प्रासंगिक होगा । ऐसा अक अभ्यर्थियों की तुलनात्मक मेधा के निर्धारण के लिए परिगणित नहीं किया जायेगा । स्क्रीनींग टेस्ट, यदि आयोजित होता है तो, स्क्रीनींग टेस्ट में प्राप्त अक के आधार पर, नियुक्ति के लिए रिक्तियों की लगभग दस-गुना की संख्या में अभ्यर्थियों को लिखित जाँच के लिए बुलाया जायेगा । रिक्तियों की लगभग तीन-गुना की संख्या में आभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर मौखिक जाँच के लिए बुलाया जायेगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(सरयुग प्रसाद) 

सरकार के संयुक्त सचिव ।

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