No: 7-11838 Dated: Aug, 24 2012

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ |-(1) यह नियमावली "बिहार उच्च न्याय सेवा (संशोधन) नियमावली, 2012" कही जा सकेगी ।

    (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

    (3) यह 01 जनवरी, 2011 के प्रभाव से प्रवृत होगी ।

 2. नियमावली 1951 के नियम 5 का संशोधन ।- उक्त नियमावली के नियम-5 खंड (ग) के उपखंड (i) एवं (i) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :

    (i) असैनिक न्यायाधीशों (वरीय कोटि) की प्रोन्नति से 65 प्रतिशत पद मेधा-सह-वरीयता के सिद्धांत पर भरे जायेंगे। 

    (ii) पटना उच्च न्यायालय द्वारा संचालित, पाँच वर्षों से अन्यून अहंक सेवा वाले असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) की सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के मेधा के आधार पर 10 प्रतिशत पद भरे जायेंगे । 

3. नियमावली 1951 के नियम का संशोधन ।- (i) उक्त नियमावली के नियम 16 के खंड (ड.) में शब्द 'प्रोन्नति द्वारा 50 % - एवं सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा 25 % " शब्द "प्रोन्नति द्वारा 65% - एवं सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा 10 % - द्वारा क्रमशः प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

     (ii) उक्त नियमावली के नियम 16 के खंड (ड.) के स्पष्टीकरण को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा -

स्पष्टीकरण- सम्वर्ग क लिए 20 (बीस) बिंदुओं का रोस्टर निम्न प्रकार होगा :

    (1) प्रोन्नति हारा. 65 % (प्रतिशत) पदो के लिए---1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18 एवं 19

    (2) सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा, 10 % (प्रतिशत) पदों के लिए-7 एवं 15

    (3) उच्च न्यायालय, पटना द्वारा संचालित लिखित एवं मौखिक परीक्षा के आधार पर पात्र अधिवक्ताओं की सीधी नियुक्ति से 25 % (प्रतिशत) पदो के लिए 4,8,12,16 एवं 20. 

         किसी भी रोस्टर बिन्दु की रिक्ति, पद की उस कोटि से भरी जायेगी जो रोस्टर से संबंधित हो ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(सिद्धनाथ राम) 

सरकार के अवर सचिव ।

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