No: 7/17282 Dated: Dec, 28 2016

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंम:-  (1) यह नियमावली "बिहार उच्च न्यायिक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2016" कही जा सकेगी। 
   (2) यह तुरन्त के प्रभाव से प्रवृत्त होगा और उन रिक्तियों पर भी प्रभावी होगा, जो अभी भरी जानी है। 
2. बिहार उच्च न्यायिक सेवा नियमावली, 1951 में नियम-4(क) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:
4क- सीधी भर्ती में आरक्षण:
   (i) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर सीधी भर्ती हेतु सभी रिक्तियों भरी जायेंगी:
      (क) खुली गुणागुण कोटि से - 50 प्रतिशत 
      (ख) आरक्षित कोटि से - 50 प्रतिशत 
    (ii) आरक्षित श्रेणी के विरुद्ध 50 प्रतिशत रिक्तियों में अनुसूचित जाति के लिए 16 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लिए 1 प्रतिशत. अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 21 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग के लिए 12 प्रतिशत यथा बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तिओं में आरक्षण अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए अधिनियम, 1991 (समय-समय पर यथा संशोधित) में वर्णित है।
   (iii) सभी कोटि में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत तथा अस्थि विकलांगों के लिए 1 प्रतिशत क्षतिज आरक्षण होगा।
   (iv) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से उनके लिये आरक्षित रिक्तियों में नियुक्ति के लिये सुयोग्य उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की स्थिति में अगली चयन प्रक्रिया तक के लिए उन रिक्तियों को आरक्षित बनाये रखा जायेगा और यदि अगले वर्ष में भी सुयोग्य उम्मीदवार नहीं उपलब्ध हो तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के बीच रिक्तियों का विनिमय किया जायेगा और विनिमय पूरित रिक्तियाँ उस विशेष समुदाय के उम्मीदवार जो वस्तुतः नियुक्त किये जाते हैं, के लिए आरक्षित समझी जायेंगी ।
   (v) अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के सुयोग्य उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की स्थिति में अगली चयन प्रक्रिया तक के लिए उन रिक्तियों को आरक्षित बनाये रखा जायेगा और यदि अगले वर्ष में भी सुयोग्य उम्मीदवार नहीं उपलब्ध हो तो यह रिक्तियाँ अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों से विनिमय द्वारा भरी जायेंगी और विनिमय द्वारा पूरित रिक्तियाँ उस विशेष समुदाय के उम्मीदवार जो वस्तुतः नियुक्त किये जाते हैं, के लिए आरक्षित समझी जायेंगी। 
   (vi) यदि तृतीय चयन प्रक्रिया में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के सुयोग्य उम्मीदवारों की संख्या, विनिमय फॉर्मूला के बाद भी उनके लिये आरक्षित रिक्तियों की संख्या से कम है तो तृतीय चयन प्रक्रिया में शेष पूर्वागत (बैक लॉग) रिक्तियाँ, सामान्य वर्ग के सुयोग्य उम्मीदवारों से. उन्हें अनारक्षित करके भरी जा सकेगी। किंतु वैसी अनारक्षित रिक्तियाँ अगली तीन चयन प्रक्रियाओं तक अग्रगणित (carry forward) रहेंगी। 
3. परिशिष्ट-ग में उपनियम-8 के नीचे निम्न परंतुक जोड़ा जायेगा:
   "महिला एवं अस्थि विकलांग अभ्यर्थियों सहित आरक्षित कोटे के अभ्यर्थियों के लिए प्रारंभिक परीक्षा में न्यूनतम अर्हताक में 5 प्रतिशत की छूट होगी।
     इसी प्रकार महिला एवं अस्थि विकलांग अभ्यर्थियों सहित आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक सैद्धांतिक पत्र में न्यूनतम अहर्ताक में 5 प्रतिशत की छूट होगी एवं लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के न्यूनतम अहर्ताक कुल 45 प्रतिशत होंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
(डॉo धर्मेन्द्र सिंच गवार)    
सरकार के प्रधान सचिव |  


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