No: 3/585 Dated: Jan, 13 2016

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ:- (1) यह नियमावली "बिहार खिलाड़ी सरकारी सेवक (सेवा शर्त) नियमावली, 2015" कही जायेगी। 
      (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
      (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी। 
2. परिभाषाएँ:- इस नियमावली में, जब तक किसी विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो - 
      (i) “सरकार' से अभिप्रेत है बिहार सरकार; 
      (ii) 'खिलाड़ी सरकारी सेवक' से अभिप्रेत है उत्कृष्ट खिलाडियों की नियुक्ति के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत विभिन्न नियमावलियों/  संकल्पों अथवा परिपत्रों के आलोक में नियुक्त खिलाड़ी सरकारी सेवक। इसमें वैसे सरकारी सेवक भी शामिल समझे जायेंगे जिनकी नियुक्ति उक्त नियमावली/संकल्पों अथवा परिपत्रों के आलोक में नहीं हुई हो, परंतु विगत कई वर्षों से वे विभिन्न राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं/अखिल भारतीय असैनिक सेवा प्रतियोगिताओं में राज्य के विभिन्न विभागों/कार्यालयों की ओर से भाग ले रहे हों। 
      (iii) "खेल विधा' से अभिप्रेत है बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति नियमावली, 2014 में चयनित खेल विधा के रूप में परिभाषित एवं उक्त नियमावली की अनुसूची-1 में वर्णित खेल प्रतियोगिताओं में शामिल खेल विधा।
      (iv) 'खेल प्रतियोगिताओं' से अभिप्रेत है वैसी खेल प्रतियोगितायें जो उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति नियमावली. 2014 में प्रतियोगिता के रूप में परिभाषित
      (v) - राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं ' से अभिप्रेत हैं मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल फेडेरेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैम्पियनशिप/ दूमिट जैसी प्रतियोगितायें तथा भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा आयोजित 'नेशनल गेम्स' । 
      (vi) 'अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं' से अभिप्रेत है अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्थाओं द्वारा मान्यता प्राप्त खेल प्रतियोगितायें, जिसमें प्रतिनिधित्व हेतु संबंधित सरकारी सेवक का चयन मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल फेडेरेशन अथवा भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा किया गया हो। 
3. खिलाड़ी सरकारी सेवकों को देय सुविधायें:- नियुक्ति के उपरांत खिलाड़ी सरकारी सेवक, प्रदर्शन के आधार पर, निम्नलिखित सुविधाओं के हकदार होंगे
      (1) कार्यालय अवधि में अभ्यास के लिए छुट्टी:- अभ्यास के अभाव में खिलाड़ियों से उत्कृष्ट प्रदर्शन की उम्मीद नहीं की जा सकती है. अतएब ऐसे सभी खिलाड़ी सरकारी सेवकों को. जो नियमित रूप से मान्यता प्राप्त राज्यस्तरीय/अखिल भारतीय असैनिक सेवा प्रतियोगिताओं/ राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, नियुक्ति के उपरात नियमित अभ्यास की सुविधा प्रदान करने हेतु सभी कार्य दिवसों में कार्यालय अवधि की समाप्ति के दो घंटे पूर्व कार्यालय छोड़ने की अनुमति दी जा सकेगी। यह अनुमति उनके द्वारा किसी वर्ष में किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं/अखिल भारतीय असैनिक खेल प्रतियोगिताओं में राज्य का प्रतिनिधित्व कर भाग लेने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने के आधार पर विभागाध्यक्ष के अनुमोदन से दिया जा सकेगा। यदि कोई खिलाड़ी सरकारी सेवक किसी वर्ष किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/अतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं/ अखिल भारतीय असैनिक खेल प्रतियोगिताओं में राज्य का प्रतिनिधित्व कर भाग लेने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है (विशेष परिस्थितियों को छोड़कर) सम्बंधित खिलाडी सरकारी सेवक को इस सुविधा से वंचित कर दिया जा सकेगा |

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