No: 8 Dated: Feb, 25 2019

[बिहार अधिनियम 8, 2019] 
बिहार निजी विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2019 

          बिहार राज्य में निजी विद्यालयों द्वारा शुल्क संग्रहण के विनियमन तथा उससे संबंधित एवं उसके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम। 
          भारत-गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो : 
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ:- (1) यह अधिनियम "बिहार निजी विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2019" कहा जा सकेगा। 
      (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। 
      (3) यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा। 
2. परिभाषाएँ:-  इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो 
      (i) "अधिनियम” से अभिप्रेत है बिहार निजी विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2019; 
      (ii) "शैक्षणिक वर्ष" से अभिप्रेत है अप्रैल के प्रथम दिन से आरम्भ होकर मार्च के अंतिम दिन तक समाप्त होने वाला वर्ष; 
      (iii) "राज्य अपीलीय प्राधिकार" से अभिप्रेत है बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक एवं कर्मचारी शिकायत निवारण नियमावली, 2015 के अधीन गठित राज्य अपीलीय प्राधिकार। 
      (iv) "शुल्क विनियमन समिति" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन गठित प्रमंडल स्तरीय समिति।
      (V) "शुल्क" से अभिप्रेत है शिक्षार्थी से किसी कक्षा/पाठ्यक्रम में नामांकन एवं अध्ययन हेतु प्रवेश शुल्क, पुनर्नामांकन शुल्क, विकास शुल्क, वार्षिक शुल्क, अध्ययन शुल्क (ट्यूशन फी), पुस्तक, पाठ्य-सामग्री, पोशाक, आवागमन शुल्क अथवा अन्य किसी भी उद्देश्य के निमित्त प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से किसी भी प्रकार की संग्रह की गयी राशि। 
      (Vi) "सरकार" से अभिप्रेत है बिहार सरकार। 
      (vii) "प्रबंधन" से अभिप्रेत है विद्यालय के प्रबंधन से संबंधित समिति कोई व्यक्ति, व्यक्तियों के निकाय, समिति या कोई अन्य शासी निकाय, चाहे वह जिस नाम से जाना जाता हो, जिसमें विद्यालय के प्रबंधन अथवा कार्यकलापों के प्रशासन की शक्ति निहित हो। 
            परंतु दातव्य तथा विन्यास से संबंधित तत्समय प्रवृत किसी विधि द्वारा गठित अथवा नियुक्त विद्यालय का न्यास बोर्ड या शासी निकाय, चाहे जिस नाम से जाना जाता हो, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ प्रबंधन समझा जाएगा। 
      (viii) "निजी विद्यालय" से अभिप्रेत है मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी विधिक व्यक्तित्व, व्यक्ति, व्यक्ति निकाय विनियमन संहिता के अधीन कोई अन्य सक्षम प्राधिकार से स्थापित विद्यालय प्री-प्राइमरी विद्यालय, प्राइमरी विद्यालय, मध्य विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय जो नर्सरी से कक्षा XII तक या इसमें से किसी अलग-अलग कक्षा के लिए संचालित हों। किंतु इसमें राज्य सरकार से सहायता प्राप्त विद्यालय और केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्थापित और प्रशासित या अनुरक्षित कोई विद्यालय सम्मिलित नहीं है। 
          जिन विषयों पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं तदनुरूप राज्य सरकार की नियमावली अधिसूचित है उन विषयों पर इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे। अल्पसंख्यक कोटि के प्रावधानों के अंतर्गत संचालित संस्थाओं पर इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

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