No: 9700 Dated: Jul, 06 2015

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

:: अधिसूचना ::

संख्या-21/बी.पी.एस.सी.(न्याय)-27/2014,सा.प्र.9700/ भारत के संविधान के अनुच्छेद-318 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, बिहार लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्ते) विनियमावली, 1960 (समय-समय पर यथा संशोधित) का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित विनियमावली बनाते हैं :

1. संक्षिप्त नाम एवं आरंभ :- (1) यह विनियमावली "बिहार लोक सेवा आयोग (संशोधन) विनियमावली, 2015" कही जा सकेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत होगी ।

2. उक्त विनियमावली, 1960 के विनियम 4 का उप विनियम (ख) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :

“(ख) विश्वविद्यालय सेवा से आये बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पेंशन एवं अन्य सेवांत लाभों का भुगतान उनके विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा। नियोक्ता, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा, आयोग में की गयी सेवा अवधि के लिए, केवल उनका पेंशन एवं छुट्टी अंशदान, संबंधित विश्वविद्यालय को भेजा जायेगा।

               यह प्रावधान विश्वविद्यालय सेवा से आये, आयोग के पूर्व के सदस्यों पर भी लागू होगा। "

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
(केशव कुमार सिंह)      
सरकार के अपर सचिव ।

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