No: -- Dated: Aug, 12 1960

1. यह विनियमावली "बिहार लोक सेवा आयोग (सेवा शर्तें) विनियमावली 1960" कहलायगी। 

2. जब तक कोई बात विषय या प्रसंग के विरुद्ध न हो, इस विनियमावली में :-

(क) "आयोग" से तात्पर्य है बिहार का लोक सेवा आयोग,

(ख) "क्षतिपूरक भत्ता" से तात्पर्य है वह भत्ता जो विशोष परिस्थितियों में कर्तव्य-सम्पादन से होने वाले व्यक्तिगत खर्च या सुख-सुविधा अथवा निजी व्यावसाय की हानि के प्रतिफल स्वरूप दिया जाय । इसमें यात्रा-भत्ता भी शामिल है, किन्तु आतिथ्य भत्ता (सम्प्चुअरी एलावेन्स) अथवा भारत के बाहर किसी स्थान से किसी स्थान तक समुद्र द्वारा मुफ्त आने-जाने का खर्च शामिल नहीं है। 

(ग) “राज्यपाल” से तात्पर्य है बिहार-राज्यपाल । 

(घ) “सदस्य" से तात्पर्य है आयोग का सदस्य तथा इसम अध्यक्ष भी सम्मिलित हैं, 

(ङ) "शासनिक-सदस्य" (सर्विस मेंबर) से तात्पर्य है वह व्यक्ति जो सदस्य के रूप में नियुक्त होने के पहले भारत सरकार या भारत के किसी राज्य की सेवा में था, (भले ही वह ऐसी सेवा से निवृत्त होने के पहले या बाद में सदस्य के रूप में पद ग्रहण करें): 

(च) “मूल सेवा" (पेरेन्ट सर्विस) से, किसी शासनिक-सदस्य के संबंध में, तात्पर्य है सरकार के अधीन ऐसी सेवा जिसमें वह, ऐसे सदस्य के रूप में नियुक्त होने के पहले, नियोजित था और 

(छ) “मूल सेवा पेंशन" से तात्पर्य है वह पेंशन जो मूल-सेवा नियमों के अधीन किसी शासनिक-सदस्य को दी गई हो। यह रूपान्तरण के पूर्व एसी पेंशन की सकल राशि है और इसमें सेवा-उपादान के बराबर पेंशन भी शामिल है।

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