No: 3-1353 Dated: May, 03 2011

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ :- (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम "बिहार लोक सेवाओं का अधिकार नियमावली, 2011" होगा। 

(2) यह राजकीय गजट में अधिसूचना की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ :- (1) इस नियमावली में, यदि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011; 

(ख) "प्रपत्र" से अभिप्रेत है इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र 

(ग) ''विहित प्रपत्र'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन अधिसूचित सेवाएँ परिदान करने हेतु संबंधित विभाग द्वारा विहित प्रपत्रः 

 (घ) "धारा'' से अभिप्रेत हैं अधिनियम की धारा। 

 (2) इस नियमावली में व्यवहार में लाये गये उन शब्दों और स्पष्टीकरणों, जिनकी परिभाषाएँ यहाँ नहीं दी गयी हैं, के वही अर्थ होंगे जो उनके लिए उक्त अधिनियम में दिये गये हों। 

3. आवेदन प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत करने हेतु नामनिर्दिष्ट लोक सेवक की शक्ति :- नामनिर्दिष्ट लोक सेवक को, आदेश द्वारा, अपने किसी अधीनस्थ पदाधिकारी/ कर्मचारी को, आवेदनों को प्राप्त करने और अभिस्वीकृति देने के लिए, प्राधिकृत करने की शक्ति होगी।

 4. आवेदकों को अभिस्वीकृति देना :- नियम-3 के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति विहित प्रपत्र में आवेदक को अभिस्वीकृति देगा और यदि आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो तो अभिस्वीकृति पर उसका स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा तथा ऐसी अभिस्वीकृति में नियत समय-सीमा का उल्लेख नहीं किया जायेगा।

   हालाँकि, यदि सभी आवश्यक दस्तावेज आवेदन के साथ संलग्न किये गये हों और आवेदन सभी तरह से पूर्ण हो, तो नियत समय-सीमा का उल्लेख किया जायेगा।

 5. किसी सेवा से इनकार या विलम्ब किये जाने की स्थिति में नामनिर्दिष्ट लोक सेवक पात्र और/अथवा सेवा के लिए आवेदन देने वाले व्यक्ति को

 (क) ऐसा इनकार या विलम्ब का कारण,

 (ख) ऐसा इनकार या विलम्ब के विरुद्ध अपील किये जाने की अवधि-सीमा, और,

(ग) यथास्थिति, इस अधिनियम के सामान्य प्रावधानों या धारा 8(1) के अनुसार किसी अन्य अधिनियम के अधीन संबंधित अपीलीय प्राधिकार का, उपलब्ध सभी सम्पर्क सूचना सहित, विवरण -संसूचित करेगा। 

6. नियत समय-सीमा में लोक अवकाश दिनों को शामिल नहीं किया जायेगा। सेवाएँ देने के लिए नियत समय-सीमा में लोक अवकाश दिनों को शामिल नहीं किया जायेगा। अर्थात, समय-सीमा विनिर्दिष्ट दिनों जोड़ लोक अवकाश दिनों की संख्या की होगी। 

7. नोटिस बोर्ड पर सूचना का प्रदर्शन:-  नामनिर्दिष्ट लोक सेवक, आम जनता की सुविधा के लिए, सेवाओं से संबंधित सभी प्रासंगिक सूचना नोटिस बोर्ड, जो कार्यालय में सहज दृष्टिगोचर स्थान पर लगाया जायेगा, पर प्रदर्शित करायेगा। सभी आवश्यक दस्तावेज, जो अधिसूचित सेवाएँ प्राप्त करने के लिए आवेदन के साथ संलग्न किया जाना अपेक्षित हो, नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किये जायेंगे। नियमावली के अधीन विहित प्रपत्र में दिखाये गये विवरण के अतिरिक्त, अपील किये जाने का तरीका और सभी आवश्यक दस्तावेज जो अपील के साथ संलग्न किये जायेंगे, का विवरण नोटिस बोर्ड में शामिल किया जायेगा। जनता को ऐसी सूचना प्रदर्शित नहीं किये जाने की स्थिति में प्राधिकार नामनिर्दिष्ट लोक सेवक के विरुद्ध समुचित कार्यवाही प्रारम्भ करेगा। 

8. दंड :-  अधिनियम की धारा 7(1)(क) के संदर्भ में दंड एकमुश्त राशि होगी जो पाँच सौ रुपये से कम नहीं तथा पाँच हजार रुपये से अधिक नहीं होगी। धारा 7(1) (ख) के संदर्भ में दंड दो सौ पचास रुपये प्रति विलम्ब का दिन होगा, इस परन्तुक के साथ कि किसी भी मामले में कुल दंड पाँच हजार रुपये से अधिक नहीं होगा। अधिनियम की धारा 7(2) के संदर्भ में दंड एकमुश्त राशि होगी जो पाँच सौ रुपये से कम नहीं तथा पाँच हजार रुपये से अधिक नहीं होगी।

   इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित कोई दंड संबंधित नामनिर्दिष्ट लोकसेवक या अपीलीय प्राधिकार के वेतन/ मानदेय/ पारिश्रमिक से वसूलनीय होगा। दंड की राशि को जमा करने हेतु शीर्ष का निर्धारण महालेखाकार के कार्यालय से सहमति प्राप्त कर किया जायेगा।

Full Document