No: 3-6086 Dated: Dec, 18 2009

बिहार सरकार 

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग 

:: अधिसूचना ::

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए. बिहार के राज्यपाल, राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ :- (i) यह नियमावली "बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति नियमावली, 2009" कही जा सकेगी।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(iii) यह तुरंत प्रवृत्त होगी । 

2. परिभाषाएँ :- इस नियमावली में, जब तक किसी संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(i) "नियमावली" से अभिप्रेत है "बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति नियमावली, 2009,

(ii) “सरकार" से अभिप्रेत है बिहार सरकार,

(iii) "राज्यपाल' से अभिप्रेत है बिहार के राज्यपाल,

(iv) "वर्ष” से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष, अर्थात् पहली अप्रैल से अगले वर्ष का 31 मार्च तक,

(V) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग,

(vi) "खेल विधा" से अभिप्रेत है वह खेल विधा जो ओलम्पिक खेल अथवा राष्ट्रमंडल खेल अथवा एशियन गेम्स अथवा अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज प्रतियोगिता (संगीत, नृत्य एवं लघु नाट्य को छोड़कर) में खेले जाते हों,

(vii) "अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगिता’' से अभिप्रेत है ओलम्पिक, विश्व कप, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम, राष्ट्रमंडल खेल, एशियन गेम्स, एफ्रो-एशियन गेम्स, एशियन चैंपियनशिप, सार्क गेम्स या स्पेशल ओलम्पिक्स, जिसमें भारतीय ओलंपिक संघ अथवा फेडरेशन टीम के रूप में भारत के द्वारा भाग लिया गया हो,

(viii) "राष्ट्रीय प्रतियोगिता’' से अभिप्रेत है वह प्रतियोगिता, जो इस नियमावली के अधीन निर्धारित खेल विधा के सर्वोच्च राष्ट्रीय फेडरेशन के द्वारा वरीय स्तर पर एक बार आयोजित की गयी हो, अथवा उपरोक्त खेल विधाओं में आयोजित मान्यता प्राप्त वार्षिक अखिल भारतीय अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता,

(ix) "व्यक्तिगत स्पर्धा" से अभिप्रेत है वैसी स्पर्धा, जिसमें उपलब्धि व्यक्तिगत प्रयास से प्राप्त किया गया हो; तथा,

(x) "टीम स्पर्धा’' से अभिप्रेत है वैसी स्पर्धा, जिसमें उपलब्धि एक से अधिक खिलाड़ी के द्वारा प्राप्त किया गया हो |

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