No: 3/09(3) Dated: Jan, 15 2010

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

भारत संविधान के अनुच्छंद 300 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार राजस्व सेवा का गठन और उसमें भर्ती की प्रक्रिया तथा अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते है :

अध्याय-1

1, . संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :- (i). यह नियमावली बिहार राजस्व सेवा नियमावली, 2010 कही जा सकेगी। 

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा । 

(iii) यह सरकारी राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन की तिथि के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ।- इस नियमावली में जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो, 

(क) “विभाग' से अभिप्रेत है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग :

(ख) "सरकार से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार

(ग) राज्यपाल से अभिप्रेत है बिहार राज्यपाल ;

 (घ) विभागीय प्रोन्नति समिति से अभिप्रेत है सरकार द्वारा विभागीय प्रोन्नति के लिए सम्यक रूप सेगठित समिति :

(ङ) 'निदेशालय से अभिप्रेत है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय, भू-अर्जन निदेशालय, चकबंदी निदेशालय, कृषि गणना कार्यालय या राजस्व एवं शूमि सुधार विभाग के अधीन सम्यक रूप से गठित कोई अन्य निदेशालय : 

(च)"सेवा का सदस्य” से अभिप्रेत है इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन बिहार राजस्व सेवा में नियुक्त एवं शामिल व्यक्ति ;

(छ) “ग्रेड से अभिप्रेत है अनुसूची-1 में सूचीबद्ध कोई ग्रेड : 

(ज) नियुक्ति प्राधिकार से अभिप्रेत है अंचल निरीक्षक एवं समकस ग्रेड के सन्दर्भ में प्रधान सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा सेवा के सभी उच्चतर ग्रेड या पदों के सन्दर्भ में बिहार के राज्यपाल

(झ) "अनुसूची से अभिप्रेत है इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची : 

(ञ) “सेवा से अभिप्रेत है बिहार राजस्व सेवा: 

(ट) “वर्ष से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष अर्थात् पहली अपील से अगले वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि

(ठ) "आयोग से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग तथा

(ड) वर्ष के अन्दर रिक्ति' से अभिप्रेत है सेवा में नये पदों के सृजन, सेवानिवृत्ति, मृत्यु, सेवा से हटाये जाने और पदच्युत किये जाने से किसी विशिष्ट वर्ष में उद्भूत रिक्ति। 

3. सेवा का गठन, संवर्ग एवं पदों का वर्गीकरण।(क) इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से बिहार राजस्व सेवा का गठन किया जाता है।

(क) अनुसूची-1 में नियमित रूप में विभिन्न ग्रेड में पूर्व से नियुक्त एवं कार्यरत व्यक्ति इस सेवा में शामिल होंगे। 

(ख) सेवा में मंजूर पदों की संख्या और इसके विभिन्न पदों के वर्गीकरण इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची-1 में दी गयी विवरणी के अनुसार होगी :

फिर भी सरकार अनुसूची-1 को आवश्यकतानुसार पुनरीक्षित कर सकेगी और इसमें दिये गये पदों की संख्या घटा-बढ़ा सकेगी या पदों की कोई भी संख्या स्थगितावस्था में रख सकेगी तथा ग्रेड में परिवर्तन कर सकेंगी।

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