No: 7 Dated: Feb, 25 2019

[बिहार अधिनियम 7, 2019] 
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (संशोधन) अधिनियम, 2019 

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 1952 का संशोधन करने के लिए अधिनियम। 
भारत-गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्न रूप में यह अधिनियमित हो : 
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभ - (1) यह अधिनियम "बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (संशोधन) अधिनियम, 2019" कहा जा सकेगा। 
        (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। 
        (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा। 
2. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 1952 की धारा-4 की उपधारा (4) का संशोधन । 
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 1952 की धारा 4 की उपधारा (4) निम्नांकित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी: 
उप धारा (2) के अधीन रहते हुए, समिति के पदेन सदस्य से भिन्न अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों का कार्यकाल राजपत्र में उनके नामों के प्रकाशन की तिथि से तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा सरकार द्वारा यथानिर्देशित अगले आदेश तक (जो पहले हो) होगा।" 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 
जितेन्द्र कुमार, 
सरकार के विशेष सचिव ।

Full Document