No: 9-13684 Dated: Dec, 31 2008

बिहार सरकार 

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

:: अधिसूचना ::

बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली-2006 के नियम -15 द्वारा प्रदत्त, शक्तियों के अधीन उक्त नियमावली के नियम 2(ज) एवं 13 के आलोक में सचिवालय लिपिकीय सेवा में वरीयता के अवधारण हेतु बिहार राज्य सरकार (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) निम्नांकित विनियमावली बनाती

1.संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :- (i) यह विनियमावली "बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा(सामान्य वरीयता सूची)विनियमावली 2008" कही जा सकेगी। 

(ii) यह तुरंत प्रवृत होगी।

2. परिभाषाएँ :- इस विनियमावली में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :

(i) 'नियमावली' से अभिप्रेत है बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली 2006तथा : 

(ii) शब्दों और संदर्भो, जो इस विनियमावली में प्रयुक्त हुए हैं और जिन्हें इसमें परिभाषित नहीं किया गया है, का वही अर्थ होगा, जैसा कि नियमावली में निर्दिष्ट है।

3. वरीयता सूची तैयार किया जाना :-

सचिवालय के सभी विभाग एवं संलग्न कार्यालयों में नियक्त एवं कार्य के किसी भी कोटि के कार्मिकों जिनकी सेवा संपुष्ट हो चुकी है. की सापेक्षिक वरीयता निर्धारण की प्रक्रिया निम्नवत होगी :

(क) निम्न वर्गीय लिपिक :-

सेवा के निम्नवर्गीय लिपिक कोटि की पारस्परिक वरीयता नियमावली के नियम-11 के उपबंधों के अनुसार विभागवारअलग-अलग संबंधित विभागों के द्वारा निर्धारित की जायेगी। 

(ख) उच्चवर्गीय लिपिक :-

(i) नियमावली के नियम 12(3)के अधीन इस सेवा के उच्चवर्गीय लिपिक की कोटि में स्वतः शामिल कर्मियों की पारस्परिक वरीयता प्रारंभिक नियमित नियुक्ति की तिथि के अनुसार होगी।

(ii) नियमावली के नियम 12 (1) एवं (ii) के अधीन उच्चवर्गीय लिपिक की कोटि में प्रोन्नत कर्मियों की आपसी वरीयता इस कोटि में उनकी प्रोन्नति की तिथि के अनुसार होगी।

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