No: 3 Dated: Jan, 04 2008

[बिहार अधिनियम 03, 2008]

बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम, 2007

बिहार सचिवालय सेवा का गठन करने हेतु अधिनियम। 

प्रस्तावना  :- चूंकि, फिटमेंट कमिटी की अनुशंसाओं के आलोक में बिहार सचिवालय सेवा का गठन करना आवश्यक है,

और, चूँकि, वित्त विभाग के ज्ञापांक 660, दिनांक 8 फरवरी 1999 द्वारा राज्य सरकार ने बिहार सचिवालय सेवा गठित करने की अनुशंसा को स्वीकार कर लिया है।

और, चूँकि, परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि बिहार सचिवालय सेवा का अधिनियम द्वारा गठन करने की दिशा में तुरत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है,इसलिए अब, भारत गणराज्य के अंठावनवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो,

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ  :- (1) यह अधिनियम "बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम, 2007" कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार बिहार राज्य सरकार के विभागों तथा संलग्न कार्यालयों तक सीमित रहेगा। (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा । 

2. परिभाषाएँ :-  जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो. इस अधिनियम में :-

(i) 'अधिनियम' से अभिप्रेत है 'बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम, 2007', 

(ii) 'सचिवालय सेवा' से अभिप्रेत है सचिवालय सहायकों, प्रशाखा पदाधिकारियों तथा उनसे प्रोन्नत अवर-सचिव एवं उप-सचिव की कोटि के पद तथा ऐसे अन्य पद जो समय-समय पर इसमें शामिल किये जाय, 

(iii) 'संलग्न कार्यालयों" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट संलग्न कार्यालय, 

(iv) "सरकार" से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार का कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, 

(v) "ग्रेड" से अभिप्रेत है धारा-4 में विनिर्दिष्ट कोई ग्रेड; 

(vi) “नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है सहायक के संदर्भ में सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग तथा सेवा के सभी उच्चतर ग्रेड या पदों के संदर्भ में बिहार का राज्यपाल, 

(vii) "नियत तिथि" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि; 

(viii) किसी ग्रेड के संबंध में "संवर्ग नियंत्री प्राधिकार" से अभिप्रेत है सभी प्रयोजनों के लिए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार राज्य सरकार; 

(ix) "सीधी भर्ती" से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति; तथा

 (x) "नियमावली" से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा-19 के तहत बनायी गयी नियमावली। 

3.बिहार सचिवालय सेवा का गठन  :-  किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री अथवा आदेश या नियम या परिपत्र में अंतर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के सहायकों का संयुक्त संवर्ग के स्थान पर बिहार सचिवालय सेवा का गठन किया जाता है। पूर्व से नियुक्त एवं प्रोन्नत सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के सहायकों का संयक्त संवर्ग के सहायक तथा उच्चतर पदों के धारक स्वतः बिहार सचिवालय सेवा के सदस्य माने जायेंगे। 

4. सेवा की संरचना :- इस सेवा में निम्नांकित ग्रेड के पद होंगे :-

(i) सहायक 

(ii) प्रशाखा पदाधिकारी एवं समतुल्य 

(iii) अवर-सचिव एवं समतुल्य 

(iv) उप-सचिव एवं समतुल्य

(v) वैसे अन्य पद अथवा ग्रेड जिन्हें समय-समय पर इस सेवा में शामिल किया जाए ।

 5. संयुक्त पदक्रम सूची :- सभी विभागों और संलग्न कार्यालयों के लिए एक संयुक्त पदकम सूची होगी जिसका संधारण संवर्ग नियंत्री प्राधिकार करेगा।

6. प्राधिकृत स्थायी बल :-  (1) सेवा की प्राधिकृत संख्या इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व सहायक संयुक्त संवर्ग के लिए धारा-4 में उल्लिखित संबंधित ग्रेडों की संख्या के अनुसार होगी जिसे राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा और जो समय-समय पर यथावश्यक पदों के सृजन या समाप्ति या अन्यथा के अनुसार स्वतः पुनरीक्षित समझी जाएगी ।

(2) उप-धारा (1) के अधीन मंजूर की गयी सेवा की प्राधिकृत संख्या के आधार पर संवर्ग नियंत्री प्राधिकार द्वारा विभिन्न विभागों के साथ-साथ संलग्न कार्यालयों में पदों की पहचान. इस संबंध में राजपत्र में अधिसूचना द्वारा. की जायगी।

(3) संवर्ग नियंत्री प्राधिकार के परामर्श से सेवा में पद या पदों का सृजन या समाप्ति की जा सकेगी।

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