No: 15-2916 Dated: Jun, 18 2009

बिहार सरकार 

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

|| अधिसूचना ||

बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 3, 2008) की धारा-19 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संवर्ग नियंत्री प्राधिकार (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) बिहार सचिवालय सेवा के प्रशाखा पदाधिकारी के ग्रेड में सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति के लिए, उक्त अधिनियम की धारा-14 की उपधारा (1) के खंड (ख) एवं उपधारा (2) के आलोक में, निम्नांकित विनियमावली बनाते हैं

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :- (1) यह विनियमावली "बिहार सचिवालय सेवा (प्रशाखा पदाधिकारी के ग्रेड में सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 2009” कही जा सकेगी।

(2) यह तुरंत प्रवृत होगी। 

2 परिभाषाएँ :- इस विनियमावली में, जबतक किसी संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :

(1) "उपलब्ध रिक्तियों'' से अभिप्रेत है सेवा के प्रशाखा पदाधिकारी के ग्रेड के 20 प्रतिशत पदों के विरूद्ध प्रत्येक वर्ष की पहली अप्रिल की स्थिति के आधार पर परिगणित एवं आरक्षण कोटिवार अधियाचित रिक्तियाँ

(2)  “अधिनियम" से अभिप्रेत है बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 3, 2008), 

(3)"सेवा" से अभिप्रेत है बिहार सचिवालय सेवा: 

(4) "आयोग" से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग 

(5) "परीक्षा" से अभिप्रेत है आयोग द्वारा सेवा के प्रशाखा पदाधिकारी के ग्रेड में नियुक्ति हेतु आयोजित सीमित प्रतियोगिता परीक्षा: 

(6) "नियमावली" से अभिप्रेत है बिहार सचिवालय सेवा नियमावली, 2008; 

(7) "सहायक'' से अभिप्रेत है सेवा के सहायक ग्रेड के वैसे सहायक जो सेवा में सम्पुष्टि हों और सहायक ग्रेड में परीक्ष्यमान अवधि को छोड़कर 5 वर्षों से अधिक की लगातार सेवा कर चुके हों; 

(8) इस विनियमावली में प्रयुक्त अन्य शब्दों एवं संदर्भो जिन्हें इसमें परिभाषित नहीं किया गया है, का वही अर्थ होगा जो बिहार अधिनियम 3, 2008 तथा बिहार सचिवालय सेवा नियमावली, 2008 में परिभाषित है।

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