No: 17607 Dated: Dec, 21 2015

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

:-अधिसूचना-:

संख्या-15/वि०स०से0-02-04/2008 सा0प्र0 17607/ बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम, 2007 बिहार अधिनियम 3. 2008) की धारा-19 की उपधारा में प्रक्त शक्तियों के अधीन निर्मित बिहार सचिवालय सेवा (सहायक ग्रेड विभागीय परीक्षा विनियमावली, 2008 में उक्त अधिनियम की धारा-12 के आलोक में निम्नलिखित संशोधन विनियमावली बनायी जाती है:

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभः(i)  यह विनियमावली "बिहार सचिवालय सेवा (सहायक ग्रेड विभागीय परीक्षा) संशोधन) विनियमावली, 2015" कही जा सकेगी।

(ii)  यह निर्गत की तिथि से प्रवृत होगी।

2. बिहार सचिवालय सेवा (सहायक ग्रेड विभागीय परीक्षा) विनियमावली, 2008 के नियम-5 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :

         "प्रत्येक पत्र का पूर्णांक 100 (एक सौ) होगा तथा जीर्ण होने के लिये 60 साठ) प्रतिशत अंक प्राप्त करना होगा। परन्तु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को जीर्णता के लिये 50 (पचास) प्रतिशत अंक प्राप्त करना ही आवश्यक होगा। परीक्षा का माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी होग तथा प्रत्येक पत्र तीन घंटे की अवधि का होगा।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से
राजेंद्र राम,             
सरकार के अपर सचिव  

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