No: 9/13968 Dated: Oct, 13 2014

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

संख्या-9/नि0-1-01/2006सा०प्र० 13968/ भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियमावली, 2006 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है:

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ :-  (1) यह नियमावली "बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2014" कही जा सकेगी।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. उक्त नियमावली 2006 के परिशिष्ट 'क' की कंडिका-3 का संशोधन बिहार सचिवालयआशुलिपिक सेवा नियमावली 2006 के परिशिष्ट 'क' की कंडिका-3 में प्रयुक्त शब्द “मैट्रिक या इसके समकक्ष" शब्द "इन्टरमिडिएट या इसके समकक्ष" द्वारा प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

3. उक्त नियमावली 2006 के नियम-10 का संशोधन । बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियमावली-2006 के नियम 10 के उपनियम (4) के बाद निम्नलिखित एक नया उपनियम (5) जोड़ा जायेगा :

  "(5) विनिश्चित प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करने वाले कर्मी को प्रोन्नति नहीं दी जायेगी- किंतु यदि कर्मियों को प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है तो इस आधार पर उनकी प्रोन्नति रोकी नहीं जा सकेगी।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से.

(अनिल कुमार)          

सरकार के अपर सचिव ।

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