No: 9/8504 Dated: Jun, 26 2019

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ:- (1) यह नियमावली "बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2019' कहीं जा सकेगी।
      (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। 
      (3) यह दिनांक-14.06.2006 से प्रवृत्त होगी। 
2. बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियमावली, 2006 के नियम-3 का प्रतिस्थापन। उक्त नियमावली के नियम-3 को निम्नरूप में प्रतिस्थापित किया जाता है
       "3. संवर्ग की संरचना।- (i) इस संवर्ग की संरचना निम्नवत् होगी

क्र० स० पदनाम प्रोन्नति का स्तर  प्रस्थिति
1 आशुलिपिक  मूल कोटि  अराजपत्रित
2 निजी सचिव  प्रथम प्रोन्नति स्तर अराजपत्रित
3 आप्त सचिव द्वितीय प्रोन्नति स्तर राजपत्रित
4 प्रधान आप्त सचिव  तृतीय प्रोन्नति स्तर राजपत्रित

      (ii) संवर्ग के विभिन्न कोटि के पदों का स्वीकृत बल वही होगा जैसा समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किया जाय। 
      (iii) संवर्ग के विभिन्न कोटि के पदों का वेतनमान/वेतन स्तर वहीं होगा जैसा समय-समय पर वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्धारित किया जाय।
3. बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियमावली, 2006 में नियम-13 का जोड़ा जाना। उक्त नियमावली में नियम-13 निम्नरूप में जोड़ा जायेगा
     "13. निरसन एवं व्यावृतिः- (i) बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियमावली, 2006 के प्रवृत्त होने के पूर्व विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत संकल्प/नियमावली/ आदेश आदि एतद् द्वारा निरसित समझे जायेंगे।
     (ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी पूर्व में निर्गत संकल्प/नियमावली/आदेश आदि के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए किया गया समझा जायेगा, मानो यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत्त थी, जिस तिथि को ऐसा कोई कार्य या ऐसी कोई कार्रवाई की गई थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
(राम शंकर) 
सरकार के संयुक्त सचिव

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