No: 9-5646 Dated: Jun, 14 2006

संख्या-9/वि0-13-32/97-का0-5646/ भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बिहार के राज्यपाल, सचिवालय आशुलिपिकों की भर्ती एवं सेवा शर्तों के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :
1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ । ) यह नियमावली "बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियमावली, 2006" कही जा सकेगी।
      (2) यह तुरंत प्रवृत होगी।
2.  परिभाषा - इस नियमावली में जब तक किसी संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो- 
     (क) "आयोग" से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग;
     (ख) "संवर्ग नियंत्रण प्राधिकार' से अभिप्रेत है राज्य सरकार का कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग:
     (ग) “नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है आशुलिपिक एवं निजी सहायक व संदर्भ में आयुक्त एवं सचिव/सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग तथा अन्य पदों के संदर्भ में राज्य सरकार
     (घ) “सेवा' से अभिप्रेत है बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा; 
     (ड) परिशिष्ट' से अभिप्रेत है इस नियमावली के साथ संलग्न परिशिष्ट ।
3. सेवा का गठन ।- इस सेवा में निम्नलिखित पद होंगे
     (i) प्रधान आप्त सचिव
     (ii) आप्त सचिव
     (iii) निजी सहायक
     (iv) आशुलिपिक
4. सेवा बल ।- (1). सेवा का बल वर्तमान बल के अनुसार होगा; परन्। आवश्यकतानुसार समय-समय पर पदसृजन अथवा पद समाप्ति के फलस्वरूप सेवा बल तदनुसार पुनरीक्षित समझा जायेगा ।
     (2). उप नियम (1) के तहत निर्धारित स्वीकृत बल के आधार पर पदों का सरकार के विभागों तथा अधिसूचना द्वारा निर्धारित अन्य कार्यालयों में चिहिनतीकरण संवर्ग नियंत्रण प्राधिकार द्वारा किया जायेगा ।
5. नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि के पूर्व से निजी सहायक, आप्त सचिव एवं सचिव के सचिव के रूप में कार्यरत सचिवालय निजी सहायक संबर्ग के सभी कर्मी स्वतः इस सेवा के सदस्य समझे जायेंगे और उनका 
पदनाम कमशः निजी सहायक, आप्त सचिव एवं प्रधान आप्त सचिव समझा जायेगा ।
6.  सेवा में भर्ती - (1) सेवा में प्रवेश बिन्दु आशुलिपिक का पद होगा, जिस पर भती आयोग की अनुशंसा के आधार पर की जायेगी । प्रत्येक कैलेन्डर वर्ष की रिक्तियों के लिए अधियाचना आयोग को पूर्ववर्ती कैलेन्डर वर्ष के दिसम्बर माह तक भेज दी जायेगी । आयु की अर्हता 1ली जनवरी के आधार पर होगी।
    (2) भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता तथा भर्ती की प्रकिया परिशिष्ट 'क' के उपबंधों के अनुसार होगी । उक्त परिशिष्ट 'क' में संवर्ग नियन्त्रण प्राधिकार अलग से अधिसूचना द्वारा समय-समय पर संशोधन कर सकेगा।
7. परीक्ष्यमान अवधि । नियम-6 के तहत भर्ती किये गये आशुलिपिक को नियुक्ति की तिथि से परीक्ष्यमान घोषित किया जायेगा । परीक्ष्यमान अवधि दो वर्षों की होगी, जिसे सेवा तथा कार्य-कलाप संतोषजनक नहीं रहने पर एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा | बढायी गयी अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर परीक्ष्यमान रूप से नियुक्त आशुलिपिक को सेवामुक्त किया जा सकेगा । ऐसे आशुलिपिकों की परीक्ष्यमान अवधि संतोषजनक रूप से पूरी होने, नियम 8 में उल्लिखित प्रशिक्षण का संतोषजनक ढंग से पूरा करने तथा विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता के आधार पर सेवा में सम्पुष्ट किया जा सकेगा ।
8.  प्रशिक्षण । परीक्ष्यमान अवधि में प्रत्येक कर्मी को प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस संबंधी प्रशिक्षण कार्यकम में भाग लेना अनिवार्य होगा । प्रशिक्षण का पाठ्यकम एवं कार्यकम संस्थान के परामर्श से निर्धारित किया जायेगा ।
9.विभागीय परीक्षा ।- (1) विभागीय परीक्षा प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद द्वारा आयोजित की जायेगी । उक्त परीक्षा 100 अंकों की होगी। (2) विभागीय परीक्षा टंकण एवं आशुलेखन की जाँच के लिए होगी, जिसमें टंकण की गति के लिए 30 शब्द प्रति मिनट एवं आशुलेखन की गति के लिए 80 शब्द प्रति मिनट का मापदण्ड होगा । इसके अलावा कम्प्यूटर पर भी 30 शब्द प्रतिमिनट टंकण कर सकने के ज्ञान की भी जाँच होगी । विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होने पर प्रथम वेतनवृद्धि के पश्चातवर्ती वेतनवृद्धि तबतक रूकी रहेगी, जबतक कि विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त नहीं कर ली जाती है।

 

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