No: 21 Dated: Nov, 08 2019

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ-(1) यह नियमावली “बिहार कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) नियमावली, 2019" कही जा सकेगी। इसका                
     2. विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। 
     3. यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी। 
2. "बिहार कर्मचारी चयन आयोग नियमावली, 2003" (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-9(1)(1) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः 
     "9(1)(1) - बजट आवंटन के भीतर मोटरगाड़ी को छोड़कर कम्प्यूटर क्रय एवं कार्यालय प्रशासन व्यय को मंजूर करने की शक्ति आयोग को होगी। 

      परन्तु, परीक्षा संचालन के लिए क्रय, संविदा एवं अन्य विभागीय क्रय करने, संविदा निष्पादित करने और कार्यालय प्रशासन के लिए किसी अन्य व्यय को मंजूर करने की पूर्ण शक्ति आयोग को होगी। अन्य आकस्मिक व्यय के लिए अध्यक्ष को बिहार वित्त नियमावली के नियम-110(2) के अधीन शक्ति प्राप्त होगी।" 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 
(शिवमहादेव प्रसाद) 
सरकार के अवर सचिव

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