No: 21 Dated: Dec, 17 2019

बिहार सरकार

 सामान्य प्रशासन विभाग

 :: अधिसूचना :

"बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014 की धारा-14(1) के आधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल निम्नलिखित विनियमावली बनाते है :

1, संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ : - (i) यह विनियमावली "बिहार तकनीकी सेवा आयोग (अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्त) विनियमावली, 2019 कहीं जा सकेगी।

(ii) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(iii) यह 18,06,2017 के प्रभाव से प्रवृत समझी जायेगी। 

2 परिभाषाएँ :-  इस विनियमावली में, जब तक कोई बात विषय या सन्दर्भ के विरूद्ध न हो -

(क) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है बिहार की राज्य सरकार,

(ख) "अधिनियम" से अभिप्रेत है बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014 (बिहार अधिनियम 13, 2014) समय-समय पर यथा संशोधित) (ग) )ग) “आयोग" से अभिप्रेत है बिहार तकनीकी सेवा आयोगा,

(घ) “अध्यक्ष" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा-3 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आयोग का अध्यक्ष,

(ड) “सदस्य" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा-3 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आयोग के सदस्य,

च) "सचिव" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आयोग का सचिव और इसमें बह पदाधिकारी भी शामिल है जो सचिव की अनुपस्थिति में सचिव का कार्य करने हेतु अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किया जाय

(छ) “मूल सेवा" से अभिप्रेत है आयोग के अध्यक्ष या सदरच्या, की सरकार के आधीन ऐसी सेवा जिसमें बह ऐसे अध्यक्ष या सदस्या के रूप में नियुक्त होने से पहले, नियोजित था ;

(झ) “मूल सेवा पेंशन" से अभिप्रेत है वह पेंशन जो मूल सेवा-नियमों के अधीन किसी अध्यक्ष अथवा सदस्य को दी गयी हो। 

3, आयोग के अध्यक्ष/सदस्य के वेतन-भत्ते एवं सेवा की अन्य शर्ते :-

(1) वेतन एवं भत्ते :-

(क) राज्य सरकार में कार्यरत आयोग के अध्यक्ष / सदस्य को अपना पदीय वेतन एवं विभागीय सचिव को अनुमान्य सभी सुविधाएँ प्राप्त होंगी।

(ख) आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, जो मूल सेवा से निवृत्ति के उपरांत राज्य सरकार द्वारा आयोग के अध्या/ सदस्य के पद पर नियुक्त किये गये हों, का वेतन उनकी सेवानिवृत्ति के समय देय बेलन में से पेंशान की कुल राशि घटा कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त उन्हें निहित दर पर अनुमान्य भत्ते दतथा विभागीय सचिव को अनुमान्य सुविधाएँ (आवासीय कार्यालय की सुविधा छोड़कर) देय होंगी।

 

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