No: 21/13247 Dated: Oct, 04 2018

संख्या-21/त.क.च.आ.-03/2014.सा.प्र.13247/ बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014" (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा-14(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल "बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग नियमावली. 2015" में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ ।- (1) यह नियमावली "बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) नियमावली, 2018" कही जा सकेगी।
     (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
     (3) यह तुरंत प्रवृत होगी। 
2. बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग नियमावली, 2015 के शीर्षक, नियम-1 के उप नियम-(1), नियम-2(ख), नियम-2(ग). नियम-2(घ), नियम-2(ड) एवं नियम-10 के उप नियम-(4). में संशोधन।
उक्त नियमावली, 2015 के शीर्षक, नियम-1 के उप नियम-(1), नियम-2(ख), नियम-2(ग). नियम-2 (घ). नियम-2(ड) एवं नियम-10 के उप नियम-(4) में प्रयुक्त शब्द "कर्मचारी तथा “चयन - शब्द “सेवा' द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएँगे। 
3. बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग नियमावली, 2015 के नियम-5 के उप नियम-(1) में संशोधन ।
उक्त नियमावली, 2015 के नियम-6 के उप नियम-1 में प्रयुक्त शब्द एवं अंक " रु0 4800/(चार हजार आठ सौ) ग्रेड पे अथवा समय-समय पर यथा पुनरीक्षित समरूप ग्रेड पे से कम गेड पे वाले" विलोपित किए जाएंगे।

बिहार राज्यपाल के प्रदेश से
(हिमांशु कुमार राय) 
सरकार के संयुक्त सचिय।

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