No: 21/5190 Dated: Apr, 06 2015

बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग नियमावली. 2015

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ:- (1) यह नियमावली "बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग नियमावली, 2015" कहीं जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ:-  इस नियमावली में, जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो :

    (क) " राज्य सरकार " से अभिप्रेत है बिहार की राज्य सरकार ;

    (ख)  "अधिनियम" से अभिप्रेत है बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग, 2014 (बिहार अधिनियम संख्या-13, 2014)

    (ग) "आयोग" से अभिप्रेत हैं इस अधिनियम के तहत गठित बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग और इसमें अध्यक्ष एवं सभी अन्य सदस्य शामिल है।

       परन्तु, किसी सदस्य की छुट्टी या अन्यथा अनुपस्थिति की दशा में, आध्यक्ष एवं शेष सदस्यों को मिलाकर आयोग गठित समझा जायेगा :

    (घ) 'अध्यक्ष' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा-3 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्षः

   (ङ) 'सदस्य' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा-3 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग के सदस्य:

    (च) "सेवा एवं संवर्ग से अभिप्रेत है कोई संवर्ग जिसमें नियुक्ति हेतु अधिनियम की धारा-8 के अधीन आयोग की अनुशंसा की अपेक्षा

    (छ) "पद" से अभिप्रेत है कोई पद जिसमें नियुक्ति हेतु अधिनियम की धारा-8 के अधीन आयोग की अनुशंसा की अपेक्षा हो:

    (ज) "सचिव" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति आयोग का सचिव और इसमें वह पदाधिकारी भी शामिल है जो सचिव की अनुपस्थिति में सचिव का कार्य निष्पादित करने हेतु अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किया जाय।

3. आयोग के अध्यक्ष की प्राक्थिति. वेतन एवं सुविधाएँ:- (1) आयोग के अध्यक्ष का पद भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान से अन्यून वेतनमान का होगा जिसकी न्यूनतम तीन वर्ष सेवा शेष हो । फिर भी राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समकक्ष पात्रता वाले सेवानिवृत्त पदाधिकारी को भी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा।

    (2) राज्य सरकार में कार्यरत आयोग के अध्यक्ष को अपना पदीय वेतन एवं विभागीय सचिव को अनुमान्य सभी सुविधाएं उपलब्ध होगी।

    (3) आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त सेवानिवृत्त पदाधिकारी को अपने सेवा काल के अंतिम वेतन के बराबर पदीय वेतन एवं विभागीय सचिव को अनुमान्य सभी सुविधाएँ प्राप्त होगी।

        फिर भी यदि कोई पदाधिकारी अपनी सेवानिवृत्ति के बाद आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो वह अपनी नियुक्ति की तिथि से. सेवानिवृत्ति के बाद सेवानिवृत्ति की तिथि से प्राप्त पेंशन की राशि (जिसमें पेंशन का वह भाग, जो सराशीकृत कम्युटेड) किया जाता हो, शामिल हो) और अपनी पूर्व सेवा के लिए आन्य सेवांत लाभों के समतुल्य राशि को घटाने के बाद शेष राशि वेतन के रूप में पायेगा।

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