No: 1-2492 Dated: Nov, 30 2005

संख्या 1-4612000-2492-भारत के संविधान के अनुछेद  309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, वाहन चालक के पदों पर भर्ती और प्रोन्नति का प्राधार एवं प्रक्रिया का निर्धारण करने हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते है :--
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :--(1) यह नियमावली "बिहार वाहन चालक (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2005" कही जा सकेगी।
    (2) इसका विस्तार राज्य सरकार के सचिवालय विभागों, सलग्न कार्यालयों एवं विभिन्न स्तर के मुफस्सिल कार्यालयों तक रहेगा।
    (3) यह तुरत प्रवृत्त होगी। 
2. परिभाषाएं।--इस नियमावली में, जबतक कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो-- 
    (क) 'राज्य सरकार से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार,
    (ख) 'आयोग' से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग,
    (ग) नियुक्ति प्राधिकार' से अभिप्रेत है नियम 7 के अन्तर्गत प्राधिकृत प्राधिकार,
    (घ) कोटि' से अभिप्रेत है नियम 3 के अन्तर्गत निर्धारित कोटि,
    (ड.) 'मेधा सूची से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों की सूची।
3. वाहन चालक के पद।कोटि । ---(1) विभिन्न वेतनमानों में वाहन चालक के पदों का नामकरण निम्नानुसार होगा :
     (i) 3050-459050 .. वाहन चालक (साधारणकोटि)
     (ii) 4000-6000 रु० .. वाहन चालक (कोटि-II)
     (iii) 4500-7000 रू. .. वाहन चालक (कोटि-I) 
   (2) विभिन्न कोटियों में पदों की संख्या निम्नांकित अनुपात में रखी जायेगी :
       (i) साधारण कोटि (3050-1590 रु०) .. 55 प्रतिशत 
       (ii) कोटि-II (4000-6000 रु.) .. 25 प्रतिशत 
      (iii) कोटि-I (4500-7000३०) . 20 प्रतिशत
   (3) उपर्युक्त रूप में अनुपात निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ वाहन चालकों के पदों की कम संख्या को ध्यान में रखते हुए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा विभागों।संलग्न कार्यालयों को प्रावश्यकतानुसार समूहों में बांटकर प्रत्येक समह के लिए एक नोडल विभाग घोषित किया जायगा। इसी प्रकार प्रत्येक प्रमंडल के मुफस्सिल कार्यालय के लिये नोडल पदाधिकारी संबंधित प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त रहेंगे।
   (4) विभागोंसलग्न कार्यालयों के वाहन चालकों की प्रोन्नति उप-नियम (3) में अंकित प्रत्येक विभाग के सह के लिये निर्धारित बरीयतानुसार नोडल विभाग द्वारा ही विचारित होगी। मुफस्सिल वाहन चालकों की.. प्रोन्नति प्रत्यक प्रमंडलवार निर्धारित वरीयतानुसार नोडल पदाधिकारी द्वारा विचारित होगी।
   (5) भर्ती प्रोन्नति में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारक्षण के प्रावधान लागू होंगे। (6) वाहन चालक के पद समूह "ग" के पद माने जायेंगे ।
 4. भर्ती:- (1) साधारण कोटि (3050-4590) के पदों को सीधी भर्ती द्वारा पायोग की अनुशंसा के आधार पर भरा जायेगा। 
  (2) (i) उम्मीदवार की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अष्टम उत्तीर्ण होगी।
      (ii) वाहन चालन का उन्हें बंध लाइसेन्स प्राप्त रहना प्रावश्यक होगा। 
      (iii) यातायात विनियमन की उन्हें अच्छी जानकारी रहना आवश्यक होगा। 
      (iv) वाहन की उन्हें सामान्य जानकारी का रहना आवश्यक होगा। 
      (v) उनका स्वस्थ रहना प्रावश्यक होगा।
   (3) उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा वही होगी जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाय।
   (4) अहंता के परीक्षण के लिये उम्मीदवारों को उप-नियम (2) पर प्राधारित वाहन चालन एवं वाहन की सामान्य जानकारी की जांच में सम्मिलित होना पड़ेगा जिसके लिये कुल प्राप्तांक 100 होगा। जांच परीक्षा के "प्राप्तांक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी और उसी सूची के आधार पर प्रायोग संबंधित विभाग। कार्यालय को अनुशंसा कर सकेगा। उच्चतर शैक्षणिक योग्यता के लिये कोई मधिमानता नहीं दी जायगी।।
   (5) दैनिक पारिश्रमिक पर कार्यरत वाहन चालकों को उप-नियम (2) में निर्धारित प्रहंतामों के पूरा करने पर मोर उनके द्वारा प्रावेदन करने एवं जांच में सम्मिलित होने पर राज्य सरकार द्वारा नियमितीकरण के लिये निर्धारित प्रक्रियानुसार अधिमानता दी जायेगी।
5. आरक्षण:- रिक्तियों का प्राकलन प्रत्येक वर्ष करने के पश्चात ही वास्तविक एवं संभावित रिक्तियों के अनुसार रोस्टर पंजी क्लीयर कराकर आरक्षण कोटिवार अधियाचना आयोग को संबंधित नोडल विभागानोडल पदाधिकारी द्वारा भेजी जायगी।
6. मेधा सूची की बधता :- आयोग द्वारा अनुशंसित मधासूची की वैधता एक वर्ष तक ही रहेगी। मायोग . . द्वारा उतने ही, उम्मीदवारों की अनुशंसा की जायेगी जितने के लिये अधियाचना प्राप्त हुई हो । प्रतीक्षा पैनेल नहीं रहेगा। मेधासूची की वैधता वित्तीय वर्ष की समाप्ति के साथ ही समाप्त हो जायेगी। ...
7. नियुक्ति प्राधिकार :- अभियंत्रणा कार्य विभागों के लिये संबंधित अभियन्ता-प्रमुख नियुक्ति प्राधिकार होंगे।
उनकी यह शक्ति किसी भी हालत में प्रत्यायोजित नहीं की जायेगी। अन्य विभागों में विभागीय प्रायुक्त एवं सचिव।सचिव के अनुमोदन से उप-सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी द्वारा नियुक्ति की जा सकेगी। मुफस्सिल कार्यालय के संदर्भ में नियुक्ति प्राधिकार ब्रही पदाधिकारी रहेंगे जो पूर्व से नियुक्ति प्राधिकार घोषित है।

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