No: 25 Dated: Aug, 05 2013

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 25 सन् 2013) 

छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु)(संशोधन) अधिनियम, 2013

छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) अधिनियम, 1967 (क्रमांक 29 सन् 1967) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम. 

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो : 

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहलायेगा. 

(2) यह अधिनियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे. 

2. छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) अधिनियम, 1967 (क्रमांक 29 सन् 1967) की धारा 2 में, मूलभूत नियम के नियम 56 में निम्नलिखित संशोधन समाविष्ट किया जाये, अर्थात् :-

     (एक) उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् : 

“(1) उप-नियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उप-नियम (1-क), (1-ख), (1-ग), (1-घ), (1-ङ) एवं (1-च) में उल्लिखित शासकीय सेवक से भिन्न प्रत्येक शासकीय सेवक उसं मास के, जिसमें कि वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, अन्तिम दिन के अपरान्ह में सेवानिवृत्त हो जाएगा : 

परन्तु उपरोक्त वर्णित शासकीय सेवक जिसकी जन्मतिथि किसी मास की पहली तारीख हो, साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर, पूर्ववर्ती मास के अन्तिम दिन के अपरान्ह में, सेवानिवृत्त हो जाएगा." 

    (दो) उप-नियम (1-क) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :

 “(1-क) उप-नियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उप-नियम (1-घ) एवं (1ङ) में उल्लिखित शासकीय शिक्षक से भिन्न प्रत्येक शासकीय शिक्षक, उस मास के, जिसमें कि वह बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, अन्तिम दिन के अपरान्ह में,सेवानिवृत्त हो जाएगा: 

परन्तु उपरोक्त वर्णित शासकीय शिक्षक जिसकी जन्मतिथि किसी मास की पहली तारीख हो, बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर, पूर्ववर्ती मास के अन्तिम दिन के अपरान्ह में सेवानिवृत्त हो जाएगा. 

स्पष्टीकरण- इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए, “शासकीय शिक्षक" से अभिप्रेत है; उप-नियम (1-घ) एवं (1-3) में उल्लिखित शासकीय शिक्षक से भिन्न ऐसा कोई शासकीय शिक्षक, चाहे वह किसी भी पदनाम से जाना जाता हो; जो किसी शासकीय शिक्षण संस्था में अध्यापन के प्रयोजनार्थ, ऐसी नियुक्ति को लाग; भर्ती नियमों के अनुसार नियुक्त किया गया हो और उसमें ऐसा शिक्षक भी सम्मिलित होगा, जो; किसी प्रशासनिक पद पर पदोन्नति द्वारा या अन्यथा नियुक्त किया गया हो और जो बीस वर्ष से अन्यून अध्यापन कार्य में लगी रही हो बशर्ते कि वह संबंधित शासकीय ' शिक्षण संस्था में किसी पद पर धारणाधिकार रखता हो.”

Full Document