No: 1 Dated: Jun, 05 2013

वित्त विभाग मंत्रालय,

दिनांक 5 जून 2013

क्रमांक एफ 1-11/2013/स्था/चार- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त . शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा (राजपत्रित) की भर्ती तथा सेवा की शर्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.- (1) ये नियम छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा (राजपत्रित) नियम, 2013 कहलायेंगे। 

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।  

2. परिभाषाएं.- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) सेवा के संबंध में “नियुक्ति प्राधिकारी' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;

() समिति” से अभिप्रेत है अनुसूची-चार में यथाविनिर्दिष्ट विभागीय पदोन्नति हेतु गठित चयन समिति; .

(ग) “आयोग” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग;

(घ) “संचालक/आयुक्त” से अभिप्रेत है संचालक / आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ; 

(ड़) "परीक्षा” से अभिप्रेत है इन नियमों के नियम 11 के अधीन भर्ती के लिए आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा;

(च) “वित्त सचिव" से अभिप्रेत है सचिव, वित्त विभाग, छत्तीसगढ शासन;

(छ) “शासन" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;

(ज) “राज्यपाल" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;

(झ) “सेवा के सदस्य” से अभिप्रेत है इन नियमों के अधीन या इनके प्रारंभ होने के पूर्व बनाये गये नियम या जारी आदेश के अनुसार सेवा संवर्ग में किसी पद पर मूल रूप से नियुक्त व्यक्ति;

(ञ) “अन्य पिछड़े वर्ग" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना कमांक एफ-8-5, पच्चीस-4--84, दिनांक 26 दिसंबर, 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछडे वर्ग;

(ट)  "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची; 

(ठ) "अनुसूचित जातिसे अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति 

() “अनुसूचित जनजाति” से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति; 

(ढ) ."सेवा' से. अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा (राजपत्रित); 

(ण) "राज्य" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य,

3. विस्तार तथा लागू होना.- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) नियम, 1961, में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

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