No: 3/14393 Dated: Nov, 15 2017

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।- (1) यह नियमावली "राजपत्रित पदाधिकारियों की विभागीय परीक्षा (संशोधन) नियमावली, 2017" कही जा सकेगी। 
(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। 
(3) यह तुरंत प्रवृत होगी। 
(4) यह राज्य के राजपत्रित पदाधिकारियों एवं अन्य अराजपत्रित पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों (समूह 'घ' कर्मियों को छोड़कर) पर लागू होगी। 
2. उक्त नियमावली, 1961 का नियम-1 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा*
      1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ (1) यह नियमावली 'राज्य के राजपत्रित पदाधिकारियों एवं अन्य अराजपत्रित पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों (समूह 'घ' कर्मियों को छोड़कर) की विभागीय परीक्षा नियमावली, 1961* कही जा सकेगी। 
(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत होगी।' 
3. उक्त नियमावली, 1961 के नियम-4 में प्रयुक्त “राँची शब्द को एतद्वारा विलोपित किया जाता है। 
4. उक्त नियमावली, 1961 के भाग-1 में जहाँ कहीं भी 'राजपत्रित पदाधिकारी' शब्द प्रयुक्त हुए हैं, उन्हें शब्द "राज्य के राजपत्रित पदाधिकारियों एवं अन्य अराजपत्रित पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों (समूह 'घ' कर्मियों को छोड़कर) द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। 
5. उक्त नियमावली, 1961 के भाग-1 के नियम-12 के उप-नियम-2) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा
"(2) सरकार के सभी विभाग, अपने नियंत्रणाधीन पदाधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा/संवर्गों की विभागीय परीक्षा के लिए, संबंधित नियमावली में प्रावधान कर सकेगा। विभागीय परीक्षा के पाठ्यक्रम, राजस्व पर्षद की केन्द्रीय परीक्षा समिति द्वारा सम्बन्धित विभाग के परामर्श से तथा सामान्य प्रशासन विभाग के अनुमोदन से निर्धारित किया जा सकेगा। 
6. उक्त नियमावली, 1961 के भाग-1 में जहाँ कहीं भी "बिहार असैनिक सेवा (कार्यपालिका शाखा) एवं बिहार कनीय असैनिक सेवा' शब्द प्रयुक्त हुए हैं, उन्हें "बिहार प्रशासनिक सेवा' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। 
7. उक्त नियमावली, 1961 के भाग--2 के नियम-14 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा
"14. सेवा/संवर्ग नियमावली में निहित विभागीय परीक्षा के प्रावधान के आलोक में, केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद, बिहार द्वारा एतदर्थ पाठ्यक्रम/प्रक्रिया को
अधिसूचित एवं समय-समय पर संशोधित किया जा सकेगा। 

8.अभिभावी प्रभाव:-  इस नियमावली में राज्य सरकार के किसी नियमावली/ सेवा/संवर्ग नियमावली के किसी प्रावधान के प्रतिकूल रहते हुए भी, इस नियमावली के प्रावधानों का अभिभावी प्रभाव होगा। 
9. प्रासंगिक संवर्ग नियमावलियों के संगत प्रावधानों का निरसन।- राज्य सरकार की सुसंगत सेवा/संवर्ग नियमावलियों के सुसंगत प्रावधान इस हद तक निरसित समझे जायेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से.
(राजेन्द्र राम)             
सरकार के अपर सचिव।  

Full Document