No: 392 Dated: Mar, 04 2013

वित्त विभाग मंत्रालय,

दिनांक 04 मार्च 2013 

क्रमांक 392/एफ 2-12/2013/स्था/चार.-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली सेवा के सदस्यों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

नियम 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) ये नियम संचालनालय, छत्तीसगढ़ वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्ते) नियम, 2012 कहलाएंगे।

(2) ये राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से. प्रवृत्त होंगे। 

2. परिभाषाएं – इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, - 

(क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों के मामले में संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, छत्तीसगढ़ तथा प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी के पदों के मामले में छत्तीसगढ़ शासन,

(ख) "आयोग" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग. 

(ग) “समिति” से अभिप्रेत है, इन नियमों के अधीन नियुक्ति अथवा पदोन्नति के लिए अभ्यर्थियों के चयन हेतु गठित समिति,

(घ) “परीक्षा" से अभिप्रेत है, इन नियमों के नियम 11. के अधीन सेवा में भर्ती के लिये आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा, 

(ड़) "शासन" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन, 

(च) “राज्यपाल" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, 

(छ) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, शासन द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्र. एफ-8-5-पच्चीस -4-84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़ा वर्ग, 

(ज) “अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति

(झ) “अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति,

(ञ) “राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य, 

(ट) “सेवा" से अभिप्रेत है, संचालनालय, छत्तीसगढ़ वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली सेवा; . 

(ठ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची। 

3. विस्तार तथा लाग होना.- छत्तीसगढ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. सेवा का गठन.- सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थातः 

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के समय, अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप से एवं स्थानापन्न हैसियत से धारण कर रहे हों

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों; और 

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों।

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