No: 350 Dated: Jun, 20 2017

 वित्त विभाग मंत्रालय

 दिनांक 20 जून 2017 

अधिसूचना 

क्रमांक एफ 1-20/2013/स्था./चार.-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ अराजपत्रित तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय एवं अलिपिक वर्गीय) सेवा में भर्ती के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्

नियम 

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.- (1) ये नियम संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ अराजपत्रित तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय एवं अलिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम, 2017 कहलायेंगे ।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 

2. परिषाएं.- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) सेवा के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है आयुक्त/संचालक, संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन, संभागीय संयुक्त संचालक, संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन; कोषालय अधिकारी एवं प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला; 

(ख) “परीक्षा" से अभिप्रेत है इन नियमों के नियम 11 के अधीन सेवा में भर्ती के लिए आयोजिन प्रतियोगी परीक्षा; 

(ग) "शासन" से अभिप्रेत है. छत्तीसगढ़ शासन; 

(घ) “राज्यपाल" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल,

(ङ) “अन्य पिछड़े वर्ग" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 5 दिसम्बर, 1981 द्वारा यथा दिनिर्दिष्ट नागरिकों के अलाईक 

(च) “चयन समिति” से अभिप्रेत है इन नियमों के अधीन भर्ती या पदोन्नति के लिये नियुक्ति प्राधिकारों द्वारा गठित चयन समिति;

(छ) “अनुसूची” से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची; 

(ज) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति; 

(झ) “अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

(ञ) “सेवा" से अभिप्रेत है संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ अराजपत्रित तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय एवं अलिपिक वर्गीय) सेवा;

(ट) “राज्य" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य । 

3. विस्तार तथा लागू होना.- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. सेवा का गठन - सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे. अर्थातः-

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय, अनूसूची-एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप से या स्थानापन्न हैसियत से धारण कर रहे हों; 

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों; और 

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों।

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