No: 7 Dated: Jul, 24 2019

संख्या-7/ स्थाo-04-02/2017 सा०प्र०वि.9870-भारत-संविधान (समय-समय पर यथासंशोधित) के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए. पटना उच्च न्यायालय के परामर्श से, बिहार राज्यपाल “उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीशों और भूतपूर्व न्यायाधीशों की घरेलू सहायता" को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, यथा :
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारम्भ और लागू होना:- (1) यह नियमावली "बिहार उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीशों और भूतपूर्व न्यायाधीशों की घरेलू सहायता नियमावली, 2019" कही जा सकेगी। 
      (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
      (3) यह नियमावली तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी। 
      (4) यह नियमावली ऐसे व्यक्ति पर लागू होगी जिसने पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश के रूप में पद ग्रहण किया हो।
2. परिभाषाएँ:- इस नियमावली में, जब तक विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,
      (i) "उच्च न्यायालय” से अभिप्रेत है बिहार का उच्च न्यायालय,
      (ii) "भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश" से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जिन्होंने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद ग्रहण किया हो; 
      (ii) “भूतपूर्व न्यायाधीश से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जिन्होंने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद ग्रहण किया हो, 
      (iv) “पति/पत्नी" से अभिप्रेत है पद पर रहते हुए या सेवानिवृत के बाद, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश या भूतपूर्व न्यायाधीश का यथास्थिति, उत्तरजीवी पति या पत्नी;
      (v) “घरेलू सहायता से अभिप्रेत है उच्च न्यायालय के खर्च पर उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश

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