No: 186 Dated: Mar, 15 2011

उत्तराखण्ड शासन 

आबकारी अनुभाग 

अधिसूचना 

राज्यपाल, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम,1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन्, 1904) (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 सपठित उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910) अनुकूलन एवं उपारान्तरण आदेश, 2002 की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड राज्य में देशी एवं विदेशी मदिरा एवं बियर की फुटकर बिक्री को विनियमित करने की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं: 

यह नियम दिनांक 01 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक प्रभावी रहेंगे। 

1. मदिरा दुकानों से कुल राजस्व का निर्धारण : दुकानवार देशी/विदेशी मदिरा दुकानों के कुल राजस्व (न्यूनतम् प्रत्याभूत ड्यूटी तथा लाईसेंस फीस की राशि का योग) का निर्धारण वर्ष 2010-11 का कुल राजस्व तथा फरवरी तक 20% उठान के न्यूनतम प्रत्याभूत अभिकर (एम0जी0डी0) तथा अतिरिक्त उठान के राजस्व को जोड़कर दुकानवार कुल बेस राजस्व को दुकान हेतु वर्ष 2010-11 की लाटरी में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या के आधार पर इस प्रतिबंध कि बेस राजस्व से कम निर्धारण नहीं किया जायेगा, के अधीन निम्नलिखित सूत्र द्वारा आगणित भिन्नांक से गुणा करके निर्धारित किया जाएगा: 
       0.917 +  1.834x Number of applications 
                                    100

2. मदिरा दुकानों की लाईसेंस फीस का निर्धारण: वर्ष 2011-12 हेतु देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों की लाईसेंस फीस प्रस्तर-1 के अनुसार निर्धारित कुल राजस्व के क्रमश: 10 प्रतिशत एवं 14 प्रतिशत के बराबर निकटतम रू0 1000/- के पूर्णांक पर निर्धारित की जायेगी। रूपये 35.00 लाख से अधिक लाईसेन्स फीस होने की स्थिति में रूपये 35.00 लाख व्यवस्थापन के समय एकमुश्त तथा शेष धनराशि मासिक किश्तों में माह सितम्बर, 2011 तक या उससे पूर्व वसूल की जाएगी। 

3. मदिरा के अतिरिक्त उठान पर देय लाईसेंस फीस : वर्ष के दौरान दुकानवार निर्धारण न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि के सापेक्ष अनुमन्य सीमा से अधिक मदिरा की बिक्री पर अतिरिक्त न्यूनतम प्रत्याभूत इयूटी तथा निम्नलिखित दरों पर लाईसेंस फीस देय होगी :

 देशी मदिरा.........................रू0 15/- प्रति बल्क लीटर। 

विदेशी मदिरा………………..रू0 24/- प्रति बोतल। 

4. मदिरा दुकानों की न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी का निर्धारण: उपरोक्त प्रस्तर-1 के अन्तर्गत निर्धारित कुल राजस्व में से प्रस्तर-2 के अन्तर्गत निर्धारित लाईसेंस फीस की धनराशि को घटाकर निर्धारित किया जायगा। निकासी हेतु वर्ष 2011-12 के लिये निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत अभिकर की राशि के सापेक्ष देशी मदिरा के प्रति बल्क लीटर तथा विदेशी मदिरा की प्रति बोतल के आधार पर निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत अभिकर की राशि के विपरीत दुकानवार मदिरा की निकासी प्राप्त की जा सकेगी। 

5. मदिरा दुकान के व्यवस्थापित मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत अभिकर (एम0जी0डी0) से 20 % अतिरिक्त उठान : देशी/विदेशी मदिरा की किसी भी दुकान के व्यवस्थापन के समय तय न्यूनतम प्रत्याभूत अभिकर के वार्षिक राशि के 1/12 भाग के बराबर राशि के 20% (बीस प्रतिशत) प्रति माह अतिरिक्त उठान पर न्यूनतम प्रत्याभूत अभिकर नहीं लिया जायेगा, 

परन्तु यह कि उपरोक्त प्रस्तर -3 के अनुसार अतिरिक्त लाईसेंस फीस ली जायेगी। 

परन्तु यह और कि यदि मासिक अतिरिक्त उठान माह में नहीं उठाया गया तो उसे अगले माहों में उठाने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। 

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