No: 327 Dated: Apr, 25 2012

उत्तराखण्ड शासन 
आबकारी अनुभाग
अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन्, 1904) (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 सपठित उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड राज्य में देशी एवं विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर बिक्री को विनियमित करने की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है:
यह नियम दिनांक 16 मई, 2012 से दिनांक 31 मार्च, 2013 तक प्रभावी रहेंगे। 
1. मदिरा दुकानों से कुल राजस्व का निर्धारण :- देशी/विदेशी मदिरा की दुकानों से कुल प्राप्त राजस्व (वर्ष 2011-12 में निर्धारित राजस्व + 20 प्रतिशत अभिकर मुक्त उठान पर देय लाईसेंस फीस + 20 प्रतिशत अभिकर मुक्त उठान से अधिक अतिरिक्त उठान पर देय एम0जी0डी0 व लाईसेंस फीस) में दुकानवार निम्नानुसार वृद्धि करके दुकान का राजस्व निर्धारित किया जायेगा:

क0 सं0   

वर्ष 2011-12 हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या  वृद्धि प्रतिशत में
1 जिन दुकानों पर शून्य से 01 तक आवेदन पत्र प्राप्त हुए 05 प्रतिशत 
2 जिन दुकानों पर 02 से 05 तक आवेदन पत्र प्राप्त हुए 10 प्रतिशत
3 जिन दुकानों पर 06 से 10 तक आवेदन पत्र प्राप्त हुए 13 प्रतिशत 
4  जिन दुकानों पर 11 से 15 तक आवेदन पत्र प्राप्त हुए  16 प्रतिशत
5 जिन दुकानों पर 15 से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हुए 19 प्रतिशत

 

2. मदिरा दुकानों की लाईसेंस फीस का निर्धारण :- वर्ष 2012-13 हेतु देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों की लाईसेंस फीस प्रस्तर-1 के अनुसार निर्धारित कुल राजस्व के क्रमशः 10 प्रतिशत एवं 14 प्रतिशत के बराबर निकटतम रू० 1000/- के पूर्णांक पर निर्धारित की जायेगी। रूपये 35.00 लाख से अधिक लाईसेन्स फीस होने की स्थिति में रूपये 35.00 लाख व्यवस्थापन के समय एकमुश्त तथा शेष धनराशि मासिक किश्तों में माह सितम्बर, 2012 तक या उससे पूर्व वसूल की जाएगी।
3. मदिरा के 20 प्रतिशत अतिरिक्त फी एवं उससे अधिक उठान पर देय लाईसेंस फीस :- वर्ष के दौरान दुकानवार निर्धारण न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि के सापेक्ष अनुमन्य सीमा अधिक मदिरा की बिक्री पर अतिरिक्त न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी तथा निम्नलिखित दरों पर लाईसेंस फीस देय होगी -
देशी मदिरा.... ......रू0 20/- प्रति बल्क लीटर । 
विदेशी मदिरा........रू0 30/- प्रति बोतल ।
4. मदिरा दुकानों की न्यूनतम् प्रत्याभूत ड्यूटी का निर्धारण :- उपरोक्त प्रस्तर-1 के अन्तर्गत निर्धारित कुल राजस्व में से प्रस्तर-2 के अन्तर्गत निर्धारित लाईसेंस फीस की धनराशि को घटाकर निर्धारित किया जायेगा। निकासी हेतु वर्ष 2012-13 के लिये निर्धारित ।
   न्यूनतम प्रत्याभूत अभिकर की राशि के सापेक्ष देशी मदिरा के प्रति बल्क लीटर तथा विदेशी मदिरा की प्रति बोतल के आधार पर निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत अभिकर की राशि के विपरीत दुकानवार मदिरा की निकासी प्राप्त की जा सकेगी।

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