No: 3-5676 Dated: May, 31 2010

बिहार सरकार 

वित्त-विभाग अधिसूचना 

भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल एतद्द्वारा परिवार नियोजन भत्ता नियमावली, 2007 को संशोधित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं : 

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरम्भ :- (i) यह नियमावली “परिवार नियोजन भत्ता (संशोधन) नियमावली - 2010” कही जा सकेगी । 

(ii) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा । 

(iii) यह दिनांक-01.03.2010 के प्रभाव से प्रवृत होगी । 

2. परिवार नियोजन भत्ता नियमावली 2007 का नियम-7 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा : 

"परिवार नियोजन भत्ता के रूप में पूरे सेवाकाल तक स्थिर रहने वाली एक वेतन वृद्धि की समतुल्य राशि, न्यूनतम रू0 210/- प्रतिमाह, जैसा कि अनुसूची-1 के कॉलम-7 में दर्शाया गया है, की दर से मंजूर की जायेगी । परिवार नियोजन भत्ता के लिए वेतन वृद्धि की दर संबंधित पद के ग्रेड वेतन से संबद्ध और इस (संशोधन) नियमावली की अनुसूची-1 के अनुसार होगी ।" 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 

(अरूण कुमार सिंह) 

उप सचिव, वित्त विभाग । 

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